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धारा 69A सूचना प्रौधोगिकी अधिनियम 2000 | धारा 69A आईटी एक्ट 2000 | Section 69A IT Act 2000 in hindi

धारा 69A आईटी एक्ट 2000 – किसी कम्प्यूटर संसाधन के माध्यम से किसी सूचना की सार्वजनिक पहुंच के लिए अवरोध के लिए निदेश जारी करने की शक्ति –

(1) जहां केन्द्रीय सरकार या इस बाबत उसके द्वारा किसी विशेष रूप से प्राधिकृत उसके किसी अधिकारी का यह समाधान हो जाता है कि भारत की प्रभुता या अखंडता, भारत की रक्षा, राज्य की सुरक्षा, विदेशी राज्यों के साथ मैत्रीपूर्ण सबंधों या लोक व्यवस्था के हित में या उपरोक्त से संबंधित किसी संज्ञेय अपराध के किए जाने में उद्दीपन को रोकने के लिए ऐसा करना आवश्यक और समीचीन है, तो वह उपधारा (2) के उपबंधों के अधीन रहते हुए कारण लेखबद्ध करते हुए , आदेश द्वारा सरकार के किसी अभिकरण या मध्यवर्ती को किसी कंप्यूटर संसाधन में निर्मित, पारेषित, प्राप्त, भंडारित या परपोषित किसी सूचना को जनता की पहुंच के लिए अवरुद्ध करने का निदेश दे सकेगा या उसका अवरोध कराएगा ।

(2) प्रक्रिया और उपाय , जिनके अधीन जनता द्वारा पहुंच के लिए ऐसा अवरोध किया जा सकेगा, वे होंगे, जिन्हें विहित किए जाएं ।

(3) मध्यवर्ती जो उपधारा (1) के अधीन जारी निर्देश का पालन करने में असफल रहता है,एसी अवधि के कारावास से जिसकी अवधि सात वर्ष तक हो सकेगी, दंडित किया जाएगा और जुर्माने के लिए भी दायी होगा


Section 69A IT Act 2000 – Power to issue directions for blocking for public access of any information through any computer resource —

(1) Where the Central Government or any of its officers specially authorised by it in this behalf is satisfied that it is necessary or expedient so to do, in the interest of sovereignty and integrity of India, defence of India, security of the State, friendly relations with foreign States or public order or for preventing incitement to the commission of any cognizable offence relating to above, it may subject to the provisions of sub-section (2), for reasons to be recorded in writing, by order, direct any agency of the Government or intermediary to block for access by the public or cause to be blocked for access by the public any information generated, transmitted, received, stored or hosted in any computer resource. धारा 69A आईटी एक्ट 2000

(2) The procedure and safeguards subject to which such blocking for access by the public may be carried out, shall be such as may be prescribed. धारा 69A आईटी एक्ट 2000

(3) The intermediary who fails to comply with the direction issued under sub-section (1) shall be punished with an imprisonment for a term which may extend to seven years and also be liable to fine.

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