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धारा 6A सूचना प्रौधोगिकी अधिनियम 2000 | धारा 6A आईटी एक्ट 2000 | Section 6A IT Act 2000 in hindi

धारा 6A आईटी एक्ट 2000सेवा प्रदाता द्वारा सेवाओं का प्रदाय-

(1) समुचित सरकार इस अध्याय के प्रयोजनों के लिए जनता को सेवाओं के दक्ष परिदान के लिए अधिप्रमाणित आदेश द्वारा ऐसी सेवाओं के प्रदाताओं को इलेक्ट्रॉनिक साधनों के माध्यम से कंप्यूटरीकृत सुविधाओं की स्थापना, अनुरक्षण और उन्नयन और ऐसी अन्य सेवाओं का अनुपालन करने के लिए प्राधिकृत कर सकेगी, जो वह राजपत्र में अधिसूचना द्वारा विनिर्दिष्ट करे

स्पष्टीकरण —इस धारा के प्रयोजनों के लिए, ‘इस प्रकार प्राधिकृत सेवा प्रदाता’ के अंतर्गत कोई व्यष्टि, प्राइवेट अभिकरण, प्राइवेट कंपनी, भागीदारी फर्म, एकल स्वत्वधारी फर्म या कोई ऐसा अन्य निकाय या अधिकरण है जिसे ऐसे सेवा सेक्टर को शासित करने वाली नीति के अनुसरण में इलेक्ट्रॉनिक माध्यम से सेवाएँ प्रस्थापित करने के लिए समुचित सरकार द्वारा अनुज्ञा दी गई है।

(2) समुचित सरकार उपधारा (1) के अधीन किसी प्राधिकृत सेवा प्रदाता को, ऐसे सेवा प्रभार जिन्हें ऐसी सेवा को प्राप्त करने वाले व्यक्ति से ऐसी सेवा प्रदान करने के प्रयोजन के लिए समुचित सरकार द्वारा विहित किया जाए, संग्रह करने, प्रतिधारण और विनियोजन करने के लिए भी प्राधिकृत कर सकेगी।

(3) उपधारा (2) के उपबंधों के अधीन रहते हुए, समुचित सरकार सेवा प्रदाताओं को इस तथ्य के होते हुए भी कि इस अधिनियम, नियम, विनियम या अधिसूचना के अधीन कोई अभिव्यक्त उपबंध नहीं है, जिसके अधीन सेवा प्रदाताओं द्वारा सेवा प्रभारों का संग्रहण, विनियोजन करने के लिए सेवा उपलब्ध कराई जाती है, इस धारा के अधीन ई-सेवा प्रभारों का संग्रहण, प्रतिधारण और विनियोजन करने के लिए सेवा प्रदाताओं को प्राधिकृत कर सकेगी ।

(4) समुचित सरकार, राजपत्र में अधिसूचना द्वारा, उन सेवा प्रभारों का मापमान विनिर्दिष्ट करेगी जो धारा के अधीन सेवा प्रदाताओं द्वारा प्रभारित और संगृहीत किये जाएँ : 

परन्तु समुचित सरकार सेवाओं के विभिन्न प्रकारों के लिए सेवा प्रभारों के विभिन्न मापमान को विनिर्दिष्ट कर सकेगी ।


Section 6A IT Act 2000 – Delivery of services by service provider.

(1) The appropriate Government may, for the purposes of this Chapter and for efficient delivery of services to the public through electronic means authorise, by order, any service provider to set up, maintain and upgrade the computerised facilities and perform such other services as it may specify, by notification in the Official Gazette.

Explanation.–For the purposes of this section, service provider so authorised includes any individual, private agency, private company, partnership firm, sole proprietor firm or any such other body or agency which has been granted permission by the appropriate Government to offer services through electronic means in accordance with the policy governing such service sector.

(2) The appropriate Government may also authorise any service provider authorised under sub-section (1) to collect, retain and appropriate such service charges, as may be prescribed by the appropriate Government for the purpose of providing such services, from the person availing such service. धारा 6A आईटी एक्ट 2000

(3) Subject to the provisions of sub-section (2), the appropriate Government may authorise the service providers to collect, retain and appropriate service charges under this section notwithstanding the fact that there is no express provision under the Act, rule, regulation or notification under which the service is provided to collect, retain and appropriate e-service charges by the service providers. धारा 6A आईटी एक्ट 2000

(4) The appropriate Government shall, by notification in the Official Gazette, specify the scale of service charges which may be charged and collected by the service providers under this section:

Provided that the appropriate Government may specify different scale of service charges for different types of services.


1. Ins. by Act 10 of 2009, s. 7 (w.e.f. 27-10-2009).

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