धारा 7 मध्यप्रदेश विशेष न्यायलय अधिनियम — अपराधों के विचारण के बारे में विशेष न्यायालयों की अधिकारिता —
विशेष न्यायालय को किसी ऐसे व्यक्ति को मुख्य आरोपी, षड़यंत्रकर्ता या दुष्प्रेरक के रूप में विचारण करने की अधिकारिता होगी जिसने कथित रूप से वह अपराध किया है जिसके सम्बन्ध में धारा 5 के अधीन घोषणा की गई हो, और उन समस्त व्यक्तियों का, संहिता के अनुसार एक ही विचारण में उनके साथ संयुक्त रूप से विचारण किया जा सकता है|
Jurisdiction of Special Court as to trial of offences. –
A Special Court shall have jurisdiction to try any person alleged to have committed the offence in respect of which a declaration has been made under Section 5, either as principal, conspirator or abettor and all of them can be jointly tried therewith at one trial in accordance with the Code.
धारा 7 मध्यप्रदेश विशेष न्यायलय अधिनियम