धारा 7 सूचना का अधिकार अधिनियम — अनुरोध का निपटारा —
(1) धारा 5 की उपधारा (2) के परन्तुक या धारा 6 की उपधारा (3) के परन्तुक के अधीन रहते हुए, धारा 6 के अधीन अनुरोध के प्राप्त होने पर यथास्थिति, केन्द्रीय लोक सूचना अधिकारी, या राज्य लोक सूचना अधिकारी, यथा संभव शीघ्रता से, और किसी भी दशा में अनुरोध की प्राप्ति के तीस दिन के भीतर ऐसी फीस के संदाय पर जो विहित की जाए या तो सूचना उपलब्ध कराएगा या धारा 8 और धारा 9 में विनिर्दिष्ट कारणों में से किसी कारण से अनुरोध को अस्वीकार करेगा :
परन्तु जहाँ मांगी गई जानकारी का सम्बन्ध किसी व्यक्ति के जीवन या स्वतंत्रता से है, वहाँ वह अनुरोध प्राप्त होने के अड़तालीस घंटे के भीतर उपलब्ध कराई जाएगी ।
(2) यदि यथास्थिति, केन्द्रीय लोक सूचना अधिकारी या राज्य लोक सूचना अधिकारी उपधारा (1) के अधीन विनिर्दिष्ट अवधि के भीतर सूचना के लिए अनुरोध पर विनिश्चय करने में असफल रहता है तो, यथास्थिति, केन्द्रीय लोक सूचना अधिकारी या राज्य लोक सूचना अधिकारी के बारे में यह समझा जाएगा कि उसने अनुरोध को नामंजूर कर दिया है।
(3) जहाँ, सूचना उपलब्ध कराने की लागत के रूप में किसी फीस के संदाय पर सूचना उपलब्ध कराने का विनिश्चय किया जाता है, वहां यथास्थिति, केन्द्रीय लोक सूचना अधिकारी या राज्य लोक सूचना अधिकारी अनुरोध करने वाले व्यक्ति को:-
(क) उसके द्वारा यथा अवधारित सूचना उपलब्ध कराने की लागत के रूप में और फीस के ब्यौरे जिनके साथ उपधारा (1) के अधीन विहित फीस के अनुसार रकम निकालने के लिए की गई संगणनाएं होंगी, देते हुए उससे उस फीस को जमा करने का अनुरोध करते हुए कोई संसूचना भेजेगा और उक्त संसूचना के प्रेषण और फीस के संदाय के बीच मध्यवर्ती अवधि को उस धारा में निर्दिष्ट तीस दिन की अवधि की संगणना करने के प्रयोजन के लिए अपवर्जित किया जाएगा;
(ख) प्रभारित फीस की रकम या उपलब्ध कराई गई पहुंच के प्ररूप के बारे में जिसके अन्तर्गत अपील प्राधिकारी की विशिष्टियाँ समय-सीमा प्रक्रिया और कोई अन्य प्ररूप भी हैं विनिश्चय करने का पुनर्विलोकन करने के सम्बन्ध में उसके अधिकार से सम्बन्धित सूचना देते हुए, कोई संसूचना भेजेगा।
(4) जहाँ, इस अधिनियम के अधीन अभिलेख या उसके किसी भाग तक पहुंच अपेक्षित है और ऐसा व्यक्ति, जिसको पहुंच उपलब्ध कराई जानी है, संवेदनात्मक रूप से निःशक्त है, वहाँ यथास्थिति केन्द्रीय लोक सूचना अधिकारी या राज्य लोक सूचना अधिकारी सूचना तक पहुंच को समर्थ बनाने के लिए सहायता उपलब्ध कराएगा जिसमें निरीक्षण के लिए ऐसी सहायता कराना भी सम्मिलित है, जो समुचित हो ।
(5) जहाँ, सूचना तक पहुंच मुद्रित या किसी इलैक्ट्रानिक रूपविधान में उपलब्ध कराई जानी है वहाँ आवेदक उपधारा (6) के अधीन रहते हुए ऐसी फीस का संदाय करेगा, जो विहित की जाए:
परन्तु धारा 6 की उपधारा (1) और धारा 7 की उपधारा (1) और उपधारा (5) के अधीन विहित फीस युक्तियुक्त होगी और ऐसे व्यक्तियों से, जो गरीबी की रेखा के नीचे हैं, जैसा समुचित सरकार द्वारा अवधारित किया जाए, कोई फीस प्रभारित नहीं की जाएगी।
(6) उपधारा (5) मैं किसी बात के होते हुए भी जहाँ, कोई लोक प्राधिकारी उपधारा (1) में विनिर्दिष्ट समय सीमा का अनुपालन करने में असफल रहता है वहाँ सूचना के लिए अनुरोध करने वाले व्यक्ति को प्रभार के बिना सूचना उपलब्ध कराई जाएगी।
(7) उपधारा (1) के अधीन कोई विनिश्चय करने से पूर्व, यथास्थिति, केन्द्रीय लोक सूचना अधिकारी या राज्य लोक सूचना अधिकारी धारा 11 के अधीन पर-व्यक्ति द्वारा किए गए अभ्यावेदन को ध्यान में रखेगा ।
(8) जहाँ, किसी अनुरोध को उपधारा (1) के अधीन अस्वीकृत किया गया है, वहाँ यथास्थिति, केन्द्रीय लोक सूचना अधिकारी या राज्य लोक सूचना अधिकारी अनुरोध करने वाले व्यक्ति को:–
(i) ऐसे अस्वीकृति के लिए कारण;
(i) वह अवधि, जिसके भीतर अस्वीकृति के विरुद्ध कोई अपील की जा सकेगी; और
(iii) अपील प्राधिकारी की विशिष्टियाँ, संसूचित करेगा ।
(9) किसी सूचना को साधारणतया उसी प्ररूप में उपलब्ध कराया जाएगा, जिसमें उसे मांगा गया है, जब तक कि वह लोक प्राधिकारी के स्रोतों को अननुपाती रूप से विचलित न करता हो या प्रश्नगत अभिलेख की सुरक्षा या संरक्षण के प्रतिकूल न हो
Section 7 Right to Information Act — Disposal of request —
(1) Subject to the proviso to sub-section (2) of section 5 or the proviso to sub-section (3) of section 6, the Central Public Information Officer or State Public Information Officer, as the case may be, on receipt of a request under section 6 shall, as expeditiously as possible, and in any case within thirty days of the receipt of the request, either provide the information on payment of such fee as may be prescribed or reject the request for any of the reasons specified in sections 8 and 9:
Provided that where the information sought for concerns the life or liberty of a person, the same shall be provided within forty-eight hours of the receipt of the request.
(2) If the Central Public Information Officer or State Public Information Officer, as the case may be, fails to give decision on the request for information within the period specified under sub-section (1), the Central Public Information Officer or State Public Information Officer, as the case may be, shall be deemed to have refused the request.
(3) Where a decision is taken to provide the information on payment of any further fee representing the cost of providing the information, the Central Public Information Officer or State Public Information Officer, as the case may be, shall send an intimation to the person making the request, giving–
(a) the details of further fees representing the cost of providing the information as determined by him, together with the calculations made to arrive at the amount in accordance with fee prescribed under sub-section (1), requesting him to deposit that fees, and the period intervening between the despatch of the said intimation and payment of fees shall be excluded for the purpose of calculating the period of thirty days referred to in that sub-section;
(b) information concerning his or her right with respect to review the decision as to the amount of fees charged or the form of access provided, including the particulars of the appellate authority, time limit, process and any other forms.
(4) Where access to the record or a part thereof is required to be provided under this Act and the person to whom access is to be provided is sensorily disabled, the Central Public Information Officer or State Public Information Officer, as the case may be, shall provide assistance to enable access to the information, including providing such assistance as may be appropriate for the inspection.
(5) Where access to information is to be provided in the printed or in any electronic format, the applicant shall, subject to the provisions of sub-section (6), pay such fee as may be prescribed:
Provided that the fee prescribed under sub-section (1) of section 6 and sub-sections (1) and (5) of section 7 shall be reasonable and no such fee shall be charged from the persons who are of below poverty line as may be determined by the appropriate Government.
(6) Notwithstanding anything contained in sub-section (5), the person making request for the information shall be provided the information free of charge where a public authority fails to comply with the time limits specified in sub-section (1).
(7) Before taking any decision under sub-section (1), the Central Public Information Officer or State Public Information Officer, as the case may be, shall take into consideration the representation made by a third party under section 11.
(8) Where a request has been rejected under sub-section (1), the Central Public Information Officer or State Public Information Officer, as the case may be, shall communicate to the person making the request,–
(i) the reasons for such rejection;
(ii) the period within which an appeal against such rejection may be preferred; and
(iii) the particulars of the appellate authority.
(9) An information shall ordinarily be provided in the form in which it is sought unless it would disproportionately divert the resources of the public authority or would be detrimental to the safety or preservation of the record in question.