धारा 70 आईटी एक्ट 2000 – संरक्षित प्रणाली- –
(1) समुचित सरकार, राजपत्र में अधिसूचना द्वारा, किसी ऐसे कम्यूटर संसाधन को, जो प्रत्यक्षतः या अप्रत्यक्षतः नाजुक सूचना अवसंरचना की सुविधाओ को प्रभावित करता है, सरंक्षित प्रणाली के रूप में घोषित कर सकेगी ।
स्पष्टीकरण- इस धारा के प्रयोजनों के लिए, “नाजुक सूचना अवसंरचना” से ऐसा कंप्यूटर संसाधन अभिप्रेत है, जिसके अक्षमीकरण या नाश या राष्ट्रीय सुरक्षा, अर्थव्यवस्था, लोक स्वास्थ्य या सुरक्षा पर क्षीणात्मक समाघात होगा |
(2) समुचित सरकार, लिखित आदेश द्वारा, ऐसे व्यक्ति को प्राधिकृत कर सकेगी जो उपधारा (1) के अधीन अधिसूचित संरक्षित प्रणाली तक पहुंचने के लिए प्राधिकृत है ।
(3) कोई व्यक्ति जो इस धारा के उपबंधों के उल्लंघन में किसी संरक्षित प्रणाली तक पहुंच प्राप्त कर लेता है या पहुंच प्राप्त करने का प्रयत्न करता है, दोनों में से किसी भांति के कारावास से, जिसकी अवधि दस वर्ष तक की हो सकेगी, दंडित किया जाएगा और जुर्माने का भी दायी होगा ।
(4) केन्द्रीय सरकार, ऐसी संरक्षित प्रणाली के लिए सूचना सुरक्षा पद्धति और प्रक्रियाएं विहित करेगी ।
Section 70 IT Act 2000 – Protected system —
1 [(1) The appropriate Government may, by notification in the Official Gazette, declare any computer resource which directly or indirectly affects the facility of Critical Information Infrastructure, to be a protected system.
Explanation.–For the purposes of this section, “Critical Information Infrastructure” means the computer resource, the incapacitation or destruction of which, shall have debilitating impact on national security, economy, public health or safety.]
(2) The appropriate Government may, by order in writing, authorise the persons who are authorised to access protected systems notified under sub-section (1).
(3) Any person who secures access or attempts to secure access to a protected system in contravention of the provisions of this section shall be punished with imprisonment of either description for a term which may extend to ten years and shall also be liable to fine.
2 [(4) The Central Government shall prescribe the information security practices and procedures for such protected system.]
1 Subs. by Act 10 of 2009, s. 35, for sub-section (1) (w.e.f. 27-10-2009).
2 Ins. by s. 35, ibid. (w.e.f. 27-10-2009)