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धारा 72 किशोर न्याय अधिनियम 2015 | Section 72 JJ Act in hindi 2015 | Section 72 Juvenile Justice Act 2015 in hindi

धारा 72 किशोर न्याय अधिनियम 2015 — केंद्रीय सरकार द्वारा अनुदान.

( 1 ) केंद्रीय सरकार, संसद द्वारा इस निमित्त विधि द्वारा किए गए सम्यक् विनियोग के पश्चात् प्राधिकरण को अनुदान के रूप में धन की ऐसी राशि का संदाय करेगी जो केंद्रीय सरकार इस अधिनियम के अधीन प्राधिकरण के कृत्यों का पालन करने में उपयोजित किए जाने के लिए उचित समझे।

(2) प्राधिकरण, इस अधिनियम के अधीन यथाविहित कृत्यों के पालन के लिए ऐसी धनराशियां व्यय करेगी, जो वह उचित समझे और ऐसी राशियों को उपधारा (1) में निर्दिष्ट अनुदानों में से संदेय व्यय समझा जाएगा ।


Section 72 Juvenile Justice Act 2015 —Grants by Central Government

(1) The Central Government shall, after due appropriation made by Parliament by law in this behalf, pay to the Authority by way of grants such sums of money as the Central Government may think fit for being utilised for performing the functions of Authority under this Act.


(2) The Authority may spend such sums of money as it thinks fit for performing the functions, as prescribed under this Act, and such sums shall be treated as expenditure payable out of the grants referred to in sub-section (1).

धारा 72 किशोर न्याय अधिनियम 2015