धारा 73 किशोर न्याय अधिनियम 2015 — प्राधिकरण के लेखे और संपरीक्षा –
(1) प्राधिकरण, समुचित लेखे और अन्य सुसंगत अभिलेख रखेगा और लेखाओं का वार्षिक विवरण ऐसे प्ररूप में तैयार करेगा जो केंद्रीय सरकार द्वारा भारत के नियंत्रक – महालेखापरीक्षक के परामर्श से विहित किया जाए।
(2) प्राधिकरण के लेखाओं की नियंत्रक – महालेखापरीक्षक द्वारा ऐसे अंतरालों पर संपरीक्षा की जाएगी जो उसके द्वारा विनिर्दिष्ट किए जाएं और ऐसी संपरीक्षा में कोई भी व्यय नियंत्रक महालेखापरीक्षक को केंद्रीय प्राधिकरण द्वारा संदेय होगा ।
(3) नियंत्रक-महालेखापरीक्षक और उसके द्वारा नियुक्त किसी भी व्यक्ति के इस अधिनियम के अधीन प्राधिकरण के लेखाओं के संबंध में वही अधिकार और विशेषाधिकार और प्राधिकार होंगे जो सरकारी लेखाओं की संपरीक्षा के संबंध में होते हैं और विशिष्टतया उसे पुस्तकों, लेखाओं, संबंधित वाउचरों और अन्य दस्तावेजों तथा कागजपत्रों को प्रस्तुत करने की मांग करने और प्राधिकरण के किसी भी कार्यालय का निरीक्षण करने का अधिकार होगा ।
(4) नियंत्रक-महालेखापरीक्षक या उसके द्वारा इस निमित्त नियुक्त किसी व्यक्ति द्वारा यथाप्रमाणित प्राधिकरण के लेखाओं को उनकी संपरीक्षा रिपोर्ट सहित प्राधिकरण द्वारा प्रतिवर्ष केंद्रीय सरकार को अग्रेषित किया जाएगा ।
(5) केंद्रीय सरकार, संपरीक्षा रिपोर्ट के प्राप्त होने के पश्चात्, यथाशीघ्र संसद के प्रत्येक सदन के समक्ष रखवाएगी ।
Section 73 Juvenile Justice Act 2015 — Accounts and audit of Authority —
(1) The Authority shall maintain proper accounts and other relevant records and prepare an annual statement of accounts in such form as may be prescribed by the Central Government in consultation with the Comptroller and Auditor-General of India.
(2) The accounts of Authority shall be audited by the Comptroller and Auditor-General at such intervals as may be specified by him and any expenditure incurred in connection with such audit shall be payable by the Authority to the Comptroller and Auditor-General.
(3) The Comptroller and Auditor-General and any person appointed by him in connection with the audit of the accounts of the Authority under this Act shall, have the same rights and privileges and the Authority in connection with the audit of Government accounts and, in particular, shall have the right to demand the production of books, accounts, connected vouchers and other documents and papers and to inspect any of the offices of Authority. धारा 73 किशोर न्याय अधिनियम 2015
(4) The accounts of the Authority as certified by the Comptroller and Auditor-General or any other person appointed by him in this behalf, together with the audit report thereon shall be forwarded annually to the Central Government by the Authority.
(5) The Central Government shall cause the audit report to be laid, as soon as may be after it is received, before each House of Parliament.