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धारा 74 सूचना प्रौधोगिकी अधिनियम 2000 | धारा 74 आईटी एक्ट 2000 | Section 74 IT Act 2000 in hindi

धारा 74 आईटी एक्ट 2000 – कपटपूर्ण प्रयोजन के लिए प्रकाशन

जो कोई, किसी कपटपूर्ण या विधिविरुद्ध प्रयोजन के लिए कोई इलैक्ट्रानिक चिह्नक प्रमाणपत्र जानबूझकर सृजित करता है, प्रकाशित करता है या अन्यथा उपलब्ध कराता है, वह ऐसी अवधि के कारावास से, जिसकी अवधि दो वर्ष तक की हो सकेगी, या ऐसे जुर्माने से, जो एक लाख रुपए तक का हो सकेगा, या दोनों से, दंडित किया जाएगा ।


Section 74 IT Act 2000 – Publication for fraudulent purpose–

Whoever knowingly creates, publishes or otherwise makes available a 1 [electronic signature] Certificate for any fraudulent or unlawful purpose shall be punished with imprisonment for a term which may extend to two years, or with fine which may extend to one lakh rupees, or with both.


1Subs. by Act 10 of 2009, s. 38, for section 77 (w.e.f. 27-10-2009).

धारा 74 आईटी एक्ट 2000