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धारा 8 मध्यप्रदेश अत्यावश्यक सेवा संधारण तथा विच्छिन्नता निवारण अधिनियम 1979

धारा 8 मध्यप्रदेश अत्यावश्यक सेवा संधारण तथा विच्छिन्नता निवारण अधिनियम 1979 — विच्छिन्न करने हेतु उद्दीप्त करने या उत्प्रेरित करने या कोई वित्तीय सहायता या समर्थन देने के लिए शास्ति.–

जो कोई :-

(एक) किसी ऐसे व्यक्ति को, जो किसी अत्यावश्यक सेवा के सम्बन्ध में सेवा कर रहा हो, धारा 5 के अधीन प्रतिषिद्ध किये गए किसी क्रियाकलाप का आश्रय लेने के लिए उकसायेगा, उदीप्त करेगा या उत्प्रेरित करेगा या

(दो) धारा 5 के अधीन प्रतिषिद्ध किये गये किसी क्रियाकलाप को अग्रसर करने के लिए या उसके समर्थन में कोई धन व्यय करेगा या अत्यावश्यक सेवा के सम्बन्ध में सेवा कर रहे किसी व्यक्ति या व्यक्ति निकाय को कोई धन या सामग्री प्रदाय करेगा,

उसके बारे में यह समझा जायेगा कि उसने उस धारा के उपबंधों का उल्लंघन किया है और तदनुसार वह इस बात के दायित्वाधीन होगा कि उसके विरुद्ध कार्यवाही की जाकर उसे दण्डित किया जाए।

धारा 8 मध्यप्रदेश अत्यावश्यक सेवा संधारण तथा विच्छिन्नता निवारण अधिनियम 1979