धारा 8 महिलाओं का कार्यस्थल पर लैंगिक उत्पीड़न अधिनियम – अनुदान और संपरीक्षा-–
(1) केन्द्रीय सरकार, संसद् द्वारा इस निमित्त विधि द्वारा किए गए सम्यक विनियोग के पश्चात्, राज्य सरकार को धारा 7 की उपधारा (4) में निर्दिष्ट फीसों या भत्तों के संदाय के लिए उपयोग किए जाने के लिए ऐसी धनराशियों के अनुदान दे सकेगी, जो केन्द्रीय सरकार ठीक समझे।
(2) राज्य सरकार, एक अभिकरण की स्थापना कर सकेगी और उपधारा (1) के अधीन किए गए अनुदान उस अभिकरण को आवंटित कर सकेगी।
(3) अभिकरण जिला अधिकारी को ऐसी राशियों का संदाय करेगा, जो धारा 7 की उपधारा (4) में निर्दिष्ट फीसों या भत्तों के संदाय के लिए अपेक्षित हों।
(4) उपधारा (2) में निर्दिष्ट अभिकरण के लेखाओं को ऐसी रीति में रखा और संपरीक्षित किया जाएगा, जो राज्य के महालेखाकार के परामर्श से विहित की जाए और अभिकरण के लेखाओं को अभिरक्षा में रखने वाला व्यक्ति, ऐसी तारीख से पूर्व, जो विहित की जाए, राज्य सरकार को अपने लेखाओं की संपरीक्षित प्रति, उसके संबंधित संपरीक्षक की रिपोर्ट के साथ प्रस्तुत करेगा।
8 Sexual Harassment of Women at Workplace Act – Grants and audit–
(1) The Central Government may, after due appropriation made by Parliament by law in this behalf, make to the State Government grants of such sums of money as the Central Government my think fit, for being utilised for the payment of fees or allowances referred to in subsection (4) of section 7.
(2) The State Government may set up an agency and transfer the grants made under sub-section (1) to that agency.
(3) The agency shall pay to the District Officer, such sums as may be required for the payment of fees or allowances referred to in sub-section (4) of section 7.
(4) The accounts of the agency referred to in sub-section (2) shall be maintained and audited in such manner as may, in consultation with the Accountant General of the State, be prescribed and the person holding the custody of the accounts of the agency shall furnish, to the State Government, before such date, as may be prescribed, its audited copy of accounts together with auditors’ report thereon.