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धारा 80 सूचना प्रौधोगिकी अधिनियम 2000 | धारा 80 आईटी एक्ट 2000 | Section 80 IT Act 2000 in hindi

धारा 80 आईटी एक्ट 2000 – पुलिस अधिकारी और अन्य अधिकारियों की प्रवेश करने, तलाशी लेने, आदि की शक्ति

(1) दंड प्रक्रिया संहिता, 1973 (1974 का 2) में किसी बात के होते हुए भी, कोई पुलिस अधिकारी, जो  निरीक्षक की पंक्ति से नीचे का न हो, या केन्द्रीय सरकार या किसी राज्य सरकार का कोई ऐसा अन्य अधिकारी, जिसे केन्द्रीय सरकार द्वारा इस निमित्त प्राधिकृत किया गया हो, किसी सार्वजनिक स्थान में प्रवेश कर सकेगा और उसकी तलाशी ले सकेगा तथा वहां पाए गए किसी ऐसे व्यक्ति को बिना वारण्ट गिरफ्तार कर सकेगा  जो युक्तियुक्त रूप से संदिग्ध व्यक्ति है या जिसने इस अधिनियम के अधीन कोई अपराध किया है या कर रहा है या करने वाला है ।

स्पष्टीकरण – इस उपधारा के प्रयोजनों के लिए, “सार्वजनिक स्थान” पद के अन्तर्गत कोई सार्वजनिक वाहन, कोई होटल, कोई दुकान या कोई ऐसा अन्य स्थान भी आता है, जो जनता द्वारा उपयोग के लिए आशयित है या उनकी पहुंच में है ।

(2) जहां कोई व्यक्ति, उपधारा (1) के अधीन पुलिस अधिकारी से भिन्न किसी अधिकारी द्वारा गिरफ्तार किया जाता है वहां ऐसा अधिकारी, बिना किसी अनावश्यक विलंब के गिरफ्तार किए गए व्यक्ति को उस मामले में अधिकारिता रखने वाले मजिस्ट्रेट के समक्ष या पुलिस थाने के भारसाधक अधिकारी के समक्ष ले जाएगा या भेजेगा ।

(3) दंड प्रक्रिया संहिता, 1973 (1974 का 2) के उपबंध, इस धारा के उपबंधों के अधीन रहते हुए, जहां तक हो सके, इस धारा के अधीन किए गए किसी प्रवेश, ली गई कोई तलाशी या गिरफ्तारी के संबंध में, लागू होंगे ।


Section 80 IT Act 2000 – Power of police officer and other officers to enter, search, etc —

(1) Notwithstanding anything contained in the Code of Criminal Procedure, 1973 (2 of 1974), any police officer, not below the rank of a 1 [Inspector], or any other officer of the Central Government or a State Government authorised by the Central Government in this behalf may enter any public place and search and arrest without warrant any person found therein who is reasonably suspected of having committed or of committing or of being about to commit any offence under this Act. धारा 80 आईटी एक्ट 2000

Explanation. — For the purposes of this sub-section, the expression “public place” includes any public conveyance, any hotel, any shop or any other place intended for use by, or accessible to the public.

(2) Where any person is arrested under sub-section (1) by an officer other than a police officer, such officer shall, without unnecessary delay, take or send the person arrested before a magistrate having jurisdiction in the case or before the officer-in-charge of a police station. धारा 80 आईटी एक्ट 2000

(3) The provisions of the Code of Criminal Procedure, 1973 (2 of 1974) shall, subject to the provisions of this section, apply, so far as may be, in relation to any entry, search or arrest, made under this section.


1 Subs. by Act 10 of 2009, s. 41, for “Deputy Superintendent of Police” (w.e.f. 27-10-2009).

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