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धारा 81 किशोर न्याय अधिनियम 2015 | Section 81 JJ Act in hindi 2015 | Section 81 Juvenile Justice Act 2015 in hindi

धारा 81 किशोर न्याय अधिनियम 2015 – बालकों का किसी प्रयोजन के लिए विक्रय और उपापन –

ऐसा कोई व्यक्ति, जो किसी बालक का किसी प्रयोजन के लिए विक्रय या क्रय करता है या उसे प्राप्त करता है, कठिन कारावास से, जिसकी अवधि पांच वर्ष तक की हो सकेगी और एक लाख रुपए के जुर्माने से भी, दंडनीय होगा :

परंतु जहां ऐसा अपराध बालक का वास्तविक भारसाधन रखने वाले किसी व्यक्ति द्वारा, जिसके अंतर्गत
किसी अस्पताल या परिचर्या गृह या प्रसूति गृह के कर्मचारी भी हैं, किया जाता है, वहां कारावास की अवधि
तीन वर्ष से कम की नहीं होगी और सात वर्ष तक की हो सकेगी
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Section 81 Juvenile Justice Act 2015 – Sale and procurement of children for any purpose —

Any person who sells or buys a child for any purpose shall be punishable with rigorous imprisonment for a term which may extend to five years and shall also be liable to fine of one lakh rupees:

Provided that where such offence is committed by a person having actual charge of the child, including employees of a hospital or nursing home or maternity home, the term of imprisonment shall not be less than three years and may extend up to seven years.

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