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धारा 81A सूचना प्रौधोगिकी अधिनियम 2000 | धारा 81A आईटी एक्ट 2000 | Section 81A IT Act 2000 in hindi

धारा 81A आईटी एक्ट 2000 – अधिनियम का इलैक्ट्रानिक चैक और संक्षेपित चैक को लागू होना-

(1) इस अधिनियम के तत्समय प्रवृत्त उपबंध इलैक्ट्रानिक चैकों और संक्षेपित चैकों को या उनके संबंध में ऐसे उपांतरणों और संशोधनों के अधीन रहते हुए लागू होंगे जो परक्राम्य लिखत अधिनियम, 1881 (1881 का 26) के प्रयोजनों को कार्यान्वित करने के लिए आवश्यक हो और जो केन्द्रीय सरकार द्वारा भारतीय रिजर्व बैंक के परामर्श से, राजपत्र में अधिसूचना द्वारा, किए जाएं

(2) उपधारा (1) के अधीन केंद्रीय सरकार द्वारा जारी प्रत्येक अधिसूचना जारी किए जाने के पश्चात्, यथाशीघ्र, संसद् के प्रत्येक सदन के समक्ष, जब वह सत्र में हो, कुल तीस दिन की अवधि के लिए रखी जाएगी । यह अवधि एक सत्र में अथवा दो या अधिक आनुक्रमिक सत्रों में पूरी हो सकेगी । यदि उस सत्र के या पूर्वोक्त आनुक्रमिक सत्रों के ठीक बाद के सत्र के अवसान के पूर्व दोनों सदन उस अधिसूचना में कोई परिवर्तन करने के लिए सहमत हो जाएं तो तत्पश्चात् वह ऐसे परिवर्तित रूप में ही प्रभावी होगी । यदि उक्त अवसान के पूर्व दोनों सदन सहमत हो जाएं कि वह अधिसूचना जारी नहीं कि जानी चाहिए तो तत्पश्चात् वह निष्प्रभाव हो जाएगी । किन्तु अधिसूचना के ऐसे परिवर्तित या निष्प्रभाव होने से उसके अधीन पहले की गई किसी बात की विधिमान्यता पर प्रतिकूल प्रभाव नहीं पड़ेगा ।

स्पष्टीकरण – इस अधिनियम के प्रयोजनों के लिए, इलैक्ट्रानिक चैक” और संक्षेपित चैक” पदों के वही अर्थ हैं जो परक्राम्य लिखत अधिनियम, 1881 की धारा 6 में है ।


Section 81A IT Act 2000 –1 [Application of the Act to electronic cheque and truncated cheque.

(1) The provisions of this Act, for the time being in force, shall apply to, or in relation to, electronic cheques and the truncated cheques subject to such modifications and amendments as may be necessary for carrying out the purposes of the Negotiable Instruments Act, 1881 (26 of 1881) by the Central Government, in consultation with the Reserve Bank of India, by notification in the Official Gazette. धारा 81A आईटी एक्ट 2000

(2) Every notification made by the Central Government under sub-section (1) shall be laid, as soon as may be after it is made, before each House of Parliament, while it is in session, for a total period of thirty days which may be comprised in one session or in two or more successive sessions, and if, before the expiry of the session immediately following the session or the successive sessions aforesaid, both Houses agree in making any modification in the notification or both Houses agree that the notification should not be made, the notification shall thereafter have effect only in such modified form or be of no effect, as the case may be; so, however, that any such modification or annulment shall be without prejudice to the validity of anything previously done under that notification. धारा 81A आईटी एक्ट 2000

Explanation.– For the purposes of this Act, the expressions “electronic cheque” and “truncated cheque” shall have the same meaning as assigned to them in section 6 of the Negotiable Instruments Act, 1881 (26 of 1881).]


1 Ins. by Act 55 of 2002, s. 13 (w.e.f. 26-2-2003).

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