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धारा 83 किशोर न्याय अधिनियम 2015 | Section 83 JJ Act in hindi 2015 | Section 83 Juvenile Justice Act 2015 in hindi

धारा 83 किशोर न्याय अधिनियम 2015 – उग्रवादी समूहों या अन्य वयस्कों द्वारा बालक का उपयोग.-

(1) कोई गैर- राज्यिक स्वयंभू उग्रवादी समूह या दल, जिसकी केंद्रीय सरकार द्वारा उस रूप में पहचान की गई है, यदि किसी प्रयोजन के लिए किसी बालक की भर्ती करता है या उसका उपयोग करता है, तो वह कठोर कारावास से जिसकी अवधि सात वर्ष तक की हो सकेगी और पांच लाख रुपए के जुर्माने से भी, दंडनीय होगा ।

(2) को वयस्क या कोई वयस्क समूह, बालकों का व्यष्टिक रूप से या किसी गैंग के रूप में अवैध कार्यकलापों
के लिए उपयोग करता है, वह ऐसी अवधि के कठोर कारावास का, जो सात वर्ष तक की हो सकेगी, दायी
होगा और पांच लाख रुपए तक के जुर्माने का भी दायी
होगा ।


Section 83 Juvenile Justice Act 2015 – Use of child by militant groups or other adults —

(1) Any non-State, self-styled militant group or outfit declared as such by the Central Government, if recruits or uses any child for any purpose, shall be liable for rigorous imprisonment for a term which may extend to seven years and shall also be liable to fine of five lakh rupees.

(2) Any adult or an adult group uses children for illegal activities either individually or as a gang shall be liable for rigorous imprisonment for a term which may extend to seven years and shall also be liable to fine of five lakh rupees.

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