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धारा 84B सूचना प्रौधोगिकी अधिनियम 2000 | धारा 84B आईटी एक्ट 2000 | Section 84B IT Act 2000 in hindi

धारा 84B आईटी एक्ट 2000 – अपराधों के दुष्प्रेरण के लिए दंड –

जो कोई किसी अपराध का दुष्प्रेरण करता है, यदि दुष्प्रेरित कार्य, दुष्प्रेरण के परिणामस्वरूप किया जाता है और ऐसे दुष्प्रेरण के दंड के लिए इस अधिनियम द्वारा कोई अभिव्यक्त उपबंध नहीं है, इस अधिनियम के अधीन अपराध के लिए उपबंधित दंड से दंडित किया जाएगा ।

स्पष्टीकरण- कोई कार्य या अपराध दुष्प्रेरण के परिणामस्वरूप किया गया तब कहा जाएगा, जब वह उस उकसाहट के परिणामस्वरूप या उस षड्यंत्र के अनुसरण में या उसकी सहायता से किया जाता है, जिससे दुष्प्रेरण का गठन होता है ।


Section 84B IT Act 2000 – 1[Punishment for abetment of offences.

Whoever abets any offence shall, if the act abetted is committed in consequence of the abetment, and no express provision is made by this Act for the punishment of such abetment, be punished with the punishment provided for the offence under this Act.

Explanation.–An act or offence is said to be committed in consequence of abetment, when it is committed in consequence of the instigation, or in pursuance of the conspiracy, or with the aid which constitutes the abetment.]


1 Ins. by 10 of 2009, s. 45 (w.e.f. 27-10-2009).

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