धारा 84C आईटी एक्ट 2000 – अपराध करने के प्रयत्न के लिए दंड –
जो कोई इस अधिनियम द्वारा दंडनीय किसी अपराध को करने का प्रयत्न करेगा या ऐसे किसी अपराध को कराता है और ऐसा कोई प्रयत्न अपराध को कराने की दिशा में कोई कार्य करता है, जहां ऐसे प्रयत्न के दंड के लिए कोई अभिव्यक्त उपबंध नहीं है, वहां वह उस अपराध के लिए उपबंधित किसी भांति के कारावास से, जिसकी अवधि, उस अपराध के लिए उपबंधित कारावास की अधिकतम अवधि के आधे तक की हो सकेगी या जुर्माने से, जो अपराध के लिए उपबंधित है या दोनों से, दंडित किया जाएगा ।
Section 84C IT Act 2000 –1[Punishment for attempt to commit offences.—
Whoever attempts to commit an offence punishable by this Act or causes such an offence to be committed, and in such an attempt does any act towards the commission of the offence, shall, where no express provision is made for the punishment of such attempt, be punished with imprisonment of any description provided for the offence, for a term which may extend to one-half of the longest term of imprisonment provided for that offence, or with such fine as is provided for the offence, or with both.]
1. Ins. by 10 of 2009, s. 45 (w.e.f. 27-10-2009).