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धारा 9 मध्यप्रदेश अत्यावश्यक सेवा संधारण तथा विच्छिन्नता निवारण अधिनियम 1979

धारा 9 मध्यप्रदेश अत्यावश्यक सेवा संधारण तथा विच्छिन्नता निवारण अधिनियम 1979 — अपराधों का संज्ञान –

इस अधिनियम के अधीन का प्रत्येक अपराध संज्ञेय होगा ।