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धारा 9 मध्यप्रदेश विशेष न्यायलय अधिनियम

धारा 9 मध्यप्रदेश विशेष न्यायलय अधिनियम — विशेष न्यायालयों के आदेशों के विरुद्ध अपील —

(1) संहिता में किसी बात के होते हुए भी, विशेष न्यायालय के किसी निर्णय और दण्डादेश के विरुद्ध अपील तथ्यों एवं विधि दोनों आधार पर उच्च न्यायालय को की जाएगी।

(2) उपरोक्त के सिवाय विशेष न्यायालय के किसी निर्णय, दण्डादेश या आदेश के विरुद्ध किसी न्यायालय में कोई अपील या पुनरीक्षण नहीं किया जाएगा।

(3) इस धारा के अधीन प्रत्येक अपील, विशेष न्यायालय के निर्णय और दण्डादेश की तारीख से तीस दिन के भीतर प्रस्तुत की जाएगी:

    परन्तु उच्च न्यायालय तीस दिन की उक्त कालावधि का अवसान हो जाने के पश्चात् भी अपील स्वीकार कर सकेगा, यदि अभिलिखित किए जाने वाले कारणों से उसका यह समाधान हो जाता है कि अपीलार्थी के पास निर्धारित अवधि के भीतर अपील प्रस्तुत न करने का पर्याप्त कारण था।


 Appeal against orders of Special Courts. –

(1) Notwithstanding anything in the Code, an appeal shall lie from any judgment and sentence of a Special Court to the High Court both on facts and law.

(2) Except as aforesaid, no appeal or revision shall lie in any court from any judgment, sentence or order of a Special Court.

(3) Every appeal under this section shall be preferred within a period of thirty days from the date of judgment and sentence of a Special Court :Provided that the High Court may entertain an appeal after the expiry of the said period of thirty days if it is satisfied for reasons to be recorded in writing that the appellant had sufficient cause for not preferring the appeal within the period.

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