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धारा 9 महिलाओं का कार्यस्थल पर लैंगिक उत्पीड़न अधिनियम | 9 Sexual Harassment of Women at Workplace Act in hindi

धारा 9 महिलाओं का कार्यस्थल पर लैंगिक उत्पीड़न अधिनियम – लैंगिक उत्पीड़न का परिवाद

(1) कोई व्यथित महिला, कार्यस्थल पर लैंगिक उत्पीड़न का लिखित में परिवाद आंतरिक समिति को, यदि इस प्रकार गठित की गई है या यदि इस प्रकार गठित नहीं की गई है तो स्थानीय समिति को, घटना की तारीख से तीन माह की कालावधि के भीतर और घटनाओं की श्रृंखला होने की दशा में अन्तिम घटना की तारीख से तीन माह की कालावधि के भीतर, कर सकेगी:

     परन्तु जहां ऐसा परिवाद लिखित में नहीं किया जा सकता है, यहाँ यथास्थिति, आंतरिक समिति का पीठासीन अधिकारी या कोई सदस्य, अथवा स्थानीय समिति का अध्यक्ष या कोई सदस्य, महिला को लिखित में परिवाद करने के लिए सभी युक्तियुक्त सहायता प्रदान करेगा :

     परन्तु यह कि स्थिति, आंतरिक समिति या स्थानीय समिति, लिखित में अभिलिखित किये जाने वाले कारणों के लिए, समयावधि को तीन माह से अनधिक के लिए विस्तारित कर सकेगी, यदि उसका यह समाधान हो जाता है कि परिस्थितियाँ ऐसी थीं जिन्होंने उक्त कालावधि के भीतर परिवाद फाइल करने से महिला को निवारित कर दिया था। 

(2) जहाँ व्यथित महिला, अपनी शारीरिक या मानसिक असामर्थ्य या मृत्यु के कारण या अन्यवा परिवाद करने में असमर्थ है तो उसका विधिक वारिस या ऐसा अन्य व्यक्ति, जो विहित किया जाए, इस धारा के अधीन परिवाद कर सकेगा।


9 Sexual Harassment of Women at Workplace Act – Complaint of sexual harassment

(1) Any aggrieved woman may make, in writing, a complaint of sexual harassment at workplace to the Internal Committee if so constituted, or the Local Committee, in case it is not so constituted, within a period of three months from the date of incident and in case of a series of incidents, within a period of three months from the date of last incident:

Provided that where such complaint cannot be made in writing, the Presiding Officer or any Member of the Internal Committee or the Chairperson or any Member of the Local Committee, as the case may be, shall render all reasonable assistance to the woman for making the complaint in writing:

Provided further that the Internal Committee or, as the case may be, the Local Committee may, for the reasons to be recorded in writing, extend the time limit not exceeding three months , if it is satisfied that the circumstances were such which prevented the woman from filing a complaint within the said period.

(2) Where the aggrieved woman is unable to make a complaint on account of her physical or mental incapacity or death or otherwise, her legal heir or such other person as may be prescribed may make a complaint under this section.

धारा 9 महिलाओं का कार्यस्थल पर लैंगिक उत्पीड़न अधिनियम