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धारा 90 सूचना प्रौधोगिकी अधिनियम 2000 | धारा 90 आईटी एक्ट 2000 | Section 90 IT Act 2000 in hindi

धारा 90 आईटी एक्ट 2000 – राज्य सरकार की नियम बनाने की शक्ति –

(1) राज्य सरकार, इस अधिनियम के उपबंधों को कार्यान्वित करने के लिए, राजपत्र में अधिसूचना द्वारा, नियम बना सकेगी ।

(2) विशिष्टतया और पूर्वगामी शक्ति की व्यापकता पर प्रतिकूल प्रभाव डाले बिना, ऐसे नियम निम्नलिखित सभी या किन्हीं विषयों के लिए उपबंध कर सकेंगे, अर्थात्ः-

(क) वह इलैक्ट्रानिक रूप जिसमें धारा 6 की उपधारा (1) के अधीन फाइल करना, जारी करना, अनुदत्त करना, प्राप्त करना या संदाय करना किया जाएगा;

(ख) ऐसे विषयों के लिए जो धारा 6 की उपधारा (2) में विनिर्दिष्ट किए जाएं;

(3) इस धारा के अधीन राज्य सरकार द्वारा बनाया गया प्रत्येक नियम, इसके बनाए जाने के पश्चात् यथाशीघ्र जहां राज्य विधान-मंडल के दो सदन हैं, वहां प्रत्येक सदन के समक्ष या जहां राज्य विधान-मंडल का एक सदन है वहां उस सदन के समक्ष रखा जाएगा ।


Section 90 IT Act 2000 – Power of State Government to make rules —

(1) The State Government may, by notification in the Official Gazette, make rules to carry out the provisions of this Act.

(2) In particular, and without prejudice to the generality of the foregoing power, such rules may provide for all or any of the following matters, namely:–

(a) the electronic form in which filing, issue, grant, receipt or payment shall be effected under sub-section (1) of section 6;

(b) for matters specified in sub-section (2) of section 6;

1* * * * *

(3) Every rule made by the State Government under this section shall be laid, as soon as may be after it is made, before each House of the State Legislature where it consists of two Houses, or where such Legislature consists of one House, before that House.


1. Clause (c) omitted by Act 10 of 2009, s. 47 (w.e.f. 27-10-2009).

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