Bare Acts

धारा 99 किशोर न्याय अधिनियम 2015 | Section 99 JJ Act in hindi 2015 | Section 99 Juvenile Justice Act 2015 in hindi

धारा 99 किशोर न्याय अधिनियम 2015 — रिपोर्टों का गोपनीय माना जाना –

(1) बालक से संबंधित सभी रिपोर्टें, जिन पर समिति या बोर्ड द्वारा विचार किया गया है, गोपनीय मानी जाएंगी :

परंतु, यथास्थिति, समिति या बोर्ड यदि वह ऐसा करना ठीक समझता है तो उसका सार किसी अन्य समिति या बोर्ड या बालक या बालक के माता या पिता या संरक्षक को संसूचित कर सकेगा और ऐसी समिति या बोर्ड या बालक या माता या पिता या संरक्षक को ऐसा साक्ष्य प्रस्तुत करने का अवसर दे सकेगा जो रिपोर्ट में कथित विषय से सुसंगत हो ।

(2) इस अधिनियम में अंतर्विष्ट किसी बात के होते हुए भी, पीड़ित को उसके मामले के अभिलेख, आदेशों और सुसंगत कागज पत्रों तक पहुंच से इंकार नहीं किया जाएगा ।


Section 99 Juvenile Justice Act 2015 —   Reports to be treated as confidential —

(1) All reports related to the child and considered by the Committee or the Board shall be treated as confidential:


Provided that the Committee or the Board, as the case may be, may, if it so thinks fit, communicate the substance thereof to another Committee or Board or to the child or to the childs parent or guardian, and may give such Committee or the Board or the child or parent or guardian, an opportunity of producing evidence as may be relevant to the matter stated in the report.


(2) Notwithstanding anything contained in this Act, the victim shall not be denied access to their case record, orders and relevant papers.

धारा 99 किशोर न्याय अधिनियम 2015 धारा 99 किशोर न्याय अधिनियम 2015