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मोटर यान अधिनियम की धारा 60 | 60 MV Act in hindi

मोटर यान अधिनियम की धारा 60 —  केन्द्रीय सरकार के यानों का रजिस्ट्रीकरण —

(1) ऐसा प्राधिकारी, जिसे केन्द्रीय सरकार, राजपत्र में अधिसूचना द्वारा, विनिर्दिष्ट करे, ऐसे किसी मोटर यान को रजिस्टर कर सकेगा, जो केन्द्रीय सरकार की संपत्ति है या उस समय अनन्य रूप से उस सरकार के नियंत्रण में है और उसका उपयोग देश की रक्षा से संबंधित सरकारी प्रयोजनों के लिए किया जाता है और जो किसी वाणिज्यिक उद्यम से संबद्ध नहीं है और इस प्रकार रजिस्ट्रीकृत यान की बाबत जब तक वह केन्द्रीय सरकार की संपत्ति बना रहता है, या उसके अनन्य नियंत्रण के अधीन रहता है, यह अपेक्षित न होगा कि उसे इस अधिनियम के अधीन अन्यथा रजिस्टर कराया जाए।

(2) उपधारा (1) के अधीन यान का रजिस्ट्रीकरण करने वाला प्राधिकारी केन्द्रीय सरकार द्वारा, इस निमित्त बनाए गए नियमों में अंतर्विष्ट उपबंधों के अनुसार, रजिस्ट्रीकरण चिह्न देगा और उस यान की बाबत इस आशय का एक प्रमाण-पत्र जारी करेगा कि ऐसा यान उस समय इस अधिनियम और उसके अधीन बनाए गए नियमों की सभी अपेक्षाओं की पूर्ति करता है और यह कि यान इस धारा के अधीन रजिस्ट्रीकृत है।

(3) इस धारा के अधीन रजिस्ट्रीकृत यान के पास उपधारा (2) के अधीन दिया गया प्रमाणपत्र होगा।

(4) यदि इस धारा के अधीन रजिस्ट्रीकृत कोई यान केन्द्रीय सरकार की संपत्ति या उसके अनन्य · नियंत्रण के अधीन नहीं रह जाता है तो धारा 39 और धारा 40 के उपबंध लागू होंगे ।

(5) किसी यान को उपधारा (1) के अधीन रजिस्टर करने वाला प्राधिकारी, किसी राज्य सरकार को यान के साधारण स्वरूप, संपूर्ण आकार और धुरी भार के बारे में ऐसी सभी जानकारी देगा जैसी वह राज्य सरकार किसी समय मांगे ।


60 MV Act — Registration of vehicles belonging to the Central Government —

(1) Such authority as the Central Government may, by notification in the Official Gazette, specify, may register any motor vehicle which is the property or for the time being under the exclusive control of the Central Government and is used for Government purposes relating to the defence of the country and unconnected with any commercial enterprise and any vehicle so registered shall not, so long as it remains the property or under the exclusive control of the Central Government, require to be registered otherwise under this Act.

(2) The authority registering a vehicle under sub-section (1) shall assign a registration mark in accordance with the provisions contained in the rules made in this behalf by the Central Government and shall issue a certificate in respect of that vehicle to the effect that such vehicle complies for the time being with all the requirements of this Act and the rules made thereunder and that the vehicle has been registered under this section.

(3) A vehicle registered under this section shall carry the certificate issued under sub-section (2). मोटर यान अधिनियम की धारा 60

(4) If a vehicle registered under this section ceases to be the property or under the exclusive control of the Central Government, the provisions of sections 39 and 40 shall thereupon apply. मोटर यान अधिनियम की धारा 60

(5) The authority registering a vehicle under sub-section (1) shall furnish to any State Government all such information regarding the general nature, overall dimensions and axle weights of the vehicle as the State Government may at any time require.

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