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मोटर यान अधिनियम की धारा 62B | 62B MV Act in hindi

मोटर यान अधिनियम की धारा 62B — मोटर यानों का राष्ट्रीय रजिस्टर —

(1) केन्द्रीय सरकार मोटर यानों का राष्ट्रीय रजिस्टर ऐसे प्ररूप और रीति में रखेगी जैसा उसके द्वारा विहित किया जाए :

परंतु मोटर यानों के सभी राज्य रजिस्टरों को राष्ट्रीय मोटर यान रजिस्टर के अधीन उस तारीख तक सम्मिलित कर लिया जाएगा, जो केन्द्रीय सरकार द्वारा राजपत्र में, अधिसूचित की जाए ।

(2) इस अधिनियम के अधीन जारी या नवीकृत रजिस्टीकरण प्रमाणपत्र तब तक विधिमान्य नहीं होगा जब तक मोटर यानों को राष्ट्रीय रजिस्टर के अधीन एक विशिष्ट रजिस्ट्रीकरण संख्या उसे जारी न कर दी गई हो ।

(3) मोटर यानों का राष्ट्रीय रजिस्टर बनाए रखने के लिए इस अधिनियम के अधीन सभी राज्य सरकारें और रजिस्ट्रीकरण प्राधिकारी मोटर यानों के राज्य रजिस्टर में सभी सूचना और डाटा को केन्द्रीय सरकार को ऐसे प्ररूप और रीति में पारेषित करेंगे, जो केन्द्रीय सरकार द्वारा विहित किया जाए ।

(4) राज्य सरकारें मोटर यानों का राष्ट्रीय रजिस्टर तक पहुंच करने के लिए हकदार होगी और अभिलेखों को इस अधिनियम के उपबंधों और केन्द्रीय सरकार द्वारा तदधीन बनाए गए नियमों के अनुसार अद्यतन करेंगी ।     


62B MV Act — National Register of Motor Vehicles —

(1) The Central Government shall maintain a National Register of Motor Vehicles in such form and manner as may be prescribed by it :

Provided that all State Registers of Motor Vehicles shall be subsumed under the National Register of Motor Vehicles by such date as may be notified in the Official Gazette by the Central Government.

(2) No certificate of registration issued, or renewed, under this Act shall be valid unless it has been issued a unique registration number under the National Register of Motor Vehicles.

(3) In order to maintain the National Register of Motor Vehicles, all State Governments and registering authorities under this Act shall transmit all information and data in the State Register of Motor Vehicles to the Central Government in such form and manner as may be prescribed by the Central Government.

(4) State Governments shall be able to access the National Register of Motor Vehicles and update records in accordance with the provisions of this Act and the rules made by the Central Government thereunder.

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