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मोटर यान अधिनियम की धारा 66A | 66A MV Act in hindi

मोटर यान अधिनियम की धारा 66A — राष्ट्रीय परिवहन नीति —

(1) केन्द्रीय सरकार राज्य सरकारों और अन्य अभिकरणों के परामर्श से इस अधिनियम के उद्देश्यों से संगत राष्ट्रीय नीति निम्नलिखित को ध्यान में रखते हुए तैयार करेगी–

(i) यात्री और माल परिवहन के लिए योजना फ्रेमवर्क तैयार करना, जिसके भीतर परिवहन निकाय प्रचालन करेंगे;

(ii) एकीकृत मल्टी माडल परिवहन प्रणाली के परिदान के लिए सड़क परिवहन के सभी रूपों के लिए मध्यम और दीर्घ अवधि योजना ढांचा स्थापित करना, पत्तनों, रेल और विमानन से संबंधित प्राधिकारियों और अभिकरणों के साथ स्थानीय और राज्य स्तर योजना, भूमि धृति और विनियामक प्राधिकारियों के साथ परामर्श से परिवहन सुधार अवसंरचना विकास के क्षेत्रों की पहचान करना;

(iii) परमिटों और स्कीमों को अनुदत्त करने के लिए ढांचा स्थापित करना;

(iv) सड़क द्वारा परिवहन के लिए सामरिक नीति स्थापित करना और परिवहन के अन्य साधनों के साथ एक संपर्क के रूप में उसकी भूमिका;

(v) परिवहन प्रणाली के लिए सामरिक नीतियों की पहचान करना और पूर्विकताओं को विनिर्दिष्ट करना, जो वर्तमान तथा भावी चुनौतियों पर ध्यान देती हैं;

(vi) मध्यम से दीर्घावधि सामरिक निदेश, पूर्विकताओं और कार्रवाईयों का उपबंध करने;

(vii) प्रतिस्पर्धा, नवपरिवर्तन, सक्षमता में वृद्धि, बेरोकटोक सचलता और माल या पशु धन या यात्रियों के परिवहन में बृहत्तर दक्षता और संसाधनों का मितव्ययी उपयोग;  

(viii) परिवहन क्षेत्र में प्राइवेट भागीदारी और पब्लिक-प्राइवेट भागीदारी को बढ़ाते हुए जनता के हितों के सुरक्षोपाय और साम्या का संवर्धन;

(ix) परिवहन और भू-उपयोग योजना के लिए एक एकीकृत अप्रोच का प्रदर्शन;

(x) उन चुनौतियों की पहचान करना, जिनको राष्ट्रीय परिवहन नीति दूर करना चाहती है; और

(xi) कोई अन्य विषय पर ध्यान देना, जो केन्द्रीय सरकार द्वारा सुसंगत समझा जाए ।


66A MV Act 1988 — National Transportation Policy —

(1) The Central Government may develop a National Transportation Policy consistent with the objects of this Act in consultation with the State Governments and other agencies with a view to —

(i) establish a planning framework for passengers and goods transportation within which transport bodies are to operate;

(ii) establish a medium and long term planning framework for all forms of road transport, identify areas for the development of transport improvement infrastructure across India in consultation with the authorities and agencies related to ports, railways and aviation as well as with local and State level planning, land holding and regulatory authorities for the delivery of an integrated multimodal transport system;

(iii) establish the framework of grant of permits and schemes;

(iv) establish strategic policy for transport by road and its role as a link to other means of transport; (v) identify strategic policies and specify priorities for the transport system that address current and future challenges;मोटर यान अधिनियम की धारा 66A

(vi) provide medium to long term strategic directions, priorities and actions;

(vii) promote competition, innovation, increase in capacity, seamless mobility and greater efficiency in transport of goods or livestock or passengers, and economical use of resources;

(viii) safeguard the interest of the public and promote equity, while seeking to transport sector;मोटर यान अधिनियम की धारा 66A

(ix) demonstrate an integrated approach to transport and land use planning;

(x) identify the challenges that the National Transportation Policy seeks to to address; and

(xi) address any other matter deemed relevant by the Central Government.

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