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मोटर यान अधिनियम की धारा 78 | 78 MV Act in hindi

मोटर यान अधिनियम की धारा 78 —  माल वाहन परमिट के लिए आवेदन पर विचार किया जाना —

प्रादेशिक परिवहन प्राधिकरण, माल वाहन परमिट के लिए आवेदन पर विचार करते समय निम्नलिखित बातों को ध्यान में रखेगा, अर्थात् :-

(क) वहन किए जाने वाले माल का, विशेष रूप से मानव जीवन के लिए खतरनाक या परिसंकटमय प्रकृति का होने के संदर्भ में, स्वरूप;

(ख) वहन किए जाने वाले रसायनों या विस्फोटकों की, विशेष रूप से मानव जीवन की सुरक्षा के संदर्भ में, प्रकृति ।


78 MV Act — Consideration of application for goods carriage permit —

A Regional Transport Authority shall, in considering an application for a goods carriage permit, have regard to the following matters, namely:-

(a) the nature of the goods to be carried with special reference to their dangerous or hazardous nature to human life;

(b) the nature of the chemicals or explosives to be carried with special a reference to the safety to human life.

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