Bare Acts

मोटर यान अधिनियम की धारा 83 | 83 MV Act in hindi

मोटर यान अधिनियम की धारा 83 —  यानों का बदला जाना —

परमिट का धारक उस प्राधिकरण की अनुज्ञा से, जिसने परमिट दिया था, परमिट के अंतर्गत किसी यान को उसी किस्म के किसी अन्य यान से बदल सकेगा ।


83 MV Act — Replacement of vehicles —

The holder of a permit may, with the permission of the authority by which the permit was granted, replace any vehicle covered by the permit by any other vehicle of the same nature.

मोटर यान अधिनियम की धारा 83