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मोटर यान अधिनियम की धारा 90 | 90 MV Act in hindi

मोटर यान अधिनियम की धारा 90 —  पुनरीक्षण —

राज्य परिवहन अपील अधिकरण, उसे आवेदन किए जाने पर, ऐसे किसी मामले का अभिलेख मंगा सकेगा जिसमें कोई ऐसा आदेश राज्य परिवहन प्राधिकरण या प्रादेशिक परिवहन प्राधिकरण द्वारा दिया गया है जिसके विरुद्ध कोई अपील नहीं होती है, और यदि राज्य परिवहन अपील अधिकरण को यह प्रतीत होता है कि राज्य परिवहन प्राधिकरण या प्रादेशिक परिवहन प्राधिकरण द्वारा दिया गया आदेश अनुचित या अवैध है, तो राज्य परिवहन अपील अधिकरण उस मामले के संबंध में ऐसा आदेश दे सकेगा, जो वह ठीक समझता है, और ऐसा प्रत्येक आदेश अंतिम होगा :

परन्तु राज्य परिवहन अपील अधिकरण किसी ऐसे व्यक्ति से जो, राज्य परिवहन प्राधिकरण या प्रादेशिक परिवहन प्राधिकरण के आदेश से व्यथित है, कोई आवेदन तभी ग्रहण करेगा जब वह आवेदन उस आदेश की तारीख से तीस दिन के अंदर कर दिया गया है, अन्यथा नहीं :

परन्तु यह और कि यदि राज्य परिवहन अपील अधिकरण का समाधान हो जाता है कि उचित और पर्याप्त कारणों से आवेदक समय के भीतर आवेदन करने से रोक दिया गया था तो वह तीस दिन उक्त अवधि के अवसान के पश्चात् भी आवेदन ग्रहण कर सकेगा :

परन्तु यह भी कि राज्य परिवहन अपील अधिकरण इस धारा के अधीन कोई ऐसा आदेश, जिससे किसी व्यक्ति पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ता है, उस व्यक्ति को सुनवाई का उचित अवसर दिए बिना नहीं देगा ।


90 MV Act — Revision —

The State Transport Appellate Tribunal may, on an application made to it, call for the record of any case in which an order has been made by a State Transport Authority or Regional Transport Authority against which no appeal lies, and if it appears to the State Transport Appellate Tribunal that the order made by the State Transport Authority or Regional Transport Authority is improper or illegal, the State Transport Appellate Tribunal may pass such order in relation to the case as it deems fit and every such order shall be final :

Provided that the State Transport Appellate Tribunal shall not entertain any application from a person aggrieved by an order of a State Transport Authority or Regional Transport Authority, unless the application is made within thirty days from the date of the order :

Provided further that the State Transport Appellate Tribunal may entertain the application after the expiry of the said period of thirty days, if it is satisfied that the applicant was prevented by good and sufficient cause from making the application in time : मोटर यान अधिनियम की धारा 90

Provided also that the State Transport Appellate Tribunal shall not pass an order under this section prejudicial to any person without giving him a reasonable opportunity of being heard.

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