Bare Acts

मोटर यान अधिनियम की धारा 92 | 92 MV Act in hindi

मोटर यान अधिनियम की धारा 92 —  दायित्व का निबंधन करने वाली संविदाओं का शून्यकरण —

परिवहन यान, जिसकी बाबत इस अध्याय के अधीन परमिट या अनुज्ञप्ति दी गई है, यात्री वहन करने की कोई संविदा वहां तक शून्य होगी जहां तक वह किसी व्यक्ति के ऐसे दायित्व के नकारने या निबंधित करने के लिए तात्पर्यित है जो उस यात्री के यान में वहन किए जाने, चढ़ने या उससे उतरने के समय उसकी मृत्यु या शारीरिक क्षति के संबंध में उस व्यक्ति के विरुद्ध दिए गए किसी दावे की बाबत है या किसी ऐसे दायित्व के प्रवर्तन की बाबत कोई शर्ते अधिरोपित करने के लिए तात्पर्यित है।


92 MV Act — Voidance of contracts restrictive of liability —

Any contract for the conveyance of a passenger in a transport vehicle, in respect of which a permit or licence has been issued under this Chapter, shall, so far as it purports to negative or restrict the liability of any person in respect of any claim made against that person in respect of the death of, or bodily injury to the passenger while being carried in, entering or alighting from the vehicle, or purports to impose any conditions with respect to the enforcement of any such liability, be void.

मोटर यान अधिनियम की धारा 92 मोटर यान अधिनियम की धारा 92