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मोटर यान अधिनियम की धारा 97 | 97 MV Act in hindi

मोटर यान अधिनियम की धारा 97 — परिभाषा —

इस अध्याय में, जब तक कि संदर्भ से अन्यथा अपेक्षित न हो, “सड़क परिवहन सेवा” से भाड़े या पारिश्रमिक पर सड़क से यात्री या माल अथवा दोनों का वहन करने वाले मोटर यानों द्वारा सेवा अभिप्रेत है ।


97 MV Act — Definition —

In this Chapter, unless the context otherwise requires, “road transport service” means a service of motor vehicles carrying passengers or goods or both by road for hire or reward.