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सीआरपीसी की धारा 203 | 203 CrPC in hindi

सीआरपीसी की धारा 203 — परिवाद का खारिज किया जाना —

यदि परिवादी के और साक्षियों के शपथ पर किए गए कथन पर (यदि कोई हो), और धारा 202 के अधीन जांच या अन्वेषण के (यदि कोई हो) परिणाम पर विचार करने के पश्चात्, मजिस्ट्रेट की यह राय है कि कार्यवाही करने के लिए पर्याप्त आधार नहीं है तो वह परिवाद को खारिज कर देगा और ऐसे प्रत्येक मामले में वह ऐसा करने के अपने कारणों को संक्षेप में अभिलिखित करेगा।


203 CrPC in hindi– Dismissal of complaint —

If, after considering the statements on oath (if any) of the complainant and of the witnesses and the result of the inquiry or investigation (if any) under section 202, the Magistrate is of opinion that there is no sufficient ground for proceeding, he shall dismiss the complaint and in every such case he shall briefly record his reasons for so doing

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