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सीआरपीसी की धारा 208 | 208 CrPC in hindi

सीआरपीसी की धारा 208 — सेशन न्यायालय द्वारा विचारणीय अन्य मामलों में अभियुक्त को कथनों और दस्तावेजों की प्रतिलिपियाँ देना —

जहाँ पुलिस रिपोर्ट से भिन्न आधार पर संस्थित किसी मामले में, धारा 204 के अधीन आदेशिका जारी करने वाले मजिस्ट्रेट को यह प्रतीत होता है कि अपराध अनन्यतः सेशन न्यायालय द्वारा विचारणीय है, वहाँ मजिस्ट्रेट निम्नलिखित में से प्रत्येक की एक प्रतिलिपि अभियुक्त को अविलम्ब निःशुल्क देगा :-

(i) उन सभी व्यक्तियों के, जिनकी मजिस्ट्रेट द्वारा परीक्षा की जा चुकी है, धारा 200 या धारा 202 के अधीन लेखबद्ध किए गए कथन;

(ii) धारा 161 या धारा 164 के अधीन लेखबद्ध किए गए कथन, और संस्वीकृतियाँ, यदि कोई हों;

(iii) मजिस्ट्रेट के समक्ष पेश की गई कोई दस्तावेजें, जिन पर निर्भर रहने का अभियोजन का विचार है :

परन्तु यदि मजिस्ट्रेट का समाधान हो जाता है कि ऐसी कोई दस्तावेज विशालकाय है, तो वह अभियुक्त को उसकी प्रतिलिपि देने के बजाय यह निदेश देगा कि उसे स्वयं या प्लीडर द्वारा न्यायालय में उसका निरीक्षण ही करने दिया जाएगा।


208 CrPC in hindi — Supply of copies of statements and documents to accused in other cases triable by Court of Session –

Where, in a case instituted otherwise than on a police report, it appears to the Magistrate issuing process under section 204 that the offence is triable exclusively by the Court of Session, the Magistrate shall without delay furnish to the accused, free of cost, a copy of each of the following :

(i) the statements recorded under section 200 or section 202 of all persons examined by the Magistrate;

(ii) the statements and confessions, if any, recorded under section 161 or section 164;

(iii) any documents produced before the Magistrate on which the prosecution proposes to rely :

Provided that if the Magistrate is satisfied that any such document is voluminous, he shall, instead of furnishing the accused with a copy thereof, direct that he will only be allowed to inspect it either personally or through pleader in Court.

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