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सीआरपीसी की धारा 231 | 231 CrPC in hindi

सीआरपीसी की धारा 231 — अभियोजन के लिए साक्ष्य —

(1) ऐसे नियत तारीख पर न्यायाधीश ऐसा सब साक्ष्य लेने के लिए अग्रसर होगा जो अभियोजन के समर्थन में पेश किया जाए।

(2) न्यायाधीश, स्वविवेकानुसार, किसी साक्षी की प्रतिपरीक्षा तब तक के लिए, जब तक किसी अन्य साक्षी या साक्षियों की परीक्षा न कर ली जाए, आस्थगित करने की अनुज्ञा दे सकता है या किसी साक्षी को अतिरिक्त प्रतिपरीक्षा के लिए पुनः बुला सकता है।


231 CrPC in hindi — Evidence for prosecution – 

(1) On the date so fixed, the Judge shall proceed to take all such evidence as may be produced in support of the prosecution.

(2) The Judge may, in his discretion, permit the cross-examination of any witness to be deferred until any other witness or witnesses have been examined or recall any witness for further cross-examination.

सीआरपीसी की धारा 231 231 CrPC in hindi