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सीआरपीसी की धारा 245 | 245 CrPC in hindi

सीआरपीसी की धारा 245 — अभियुक्त को कब उन्मोचित किया जाएगा —

(1) यदि धारा 244 में निर्दिष्ट सब साक्ष्य लेने पर मजिस्ट्रेट का, उन कारणों से, जो लेखबद्ध किए जाएंगे, यह विचार है कि अभियुक्त के विरुद्ध ऐसा कोई मामला सिद्ध नहीं हुआ है जो अखंडित रहने पर उसकी दोषसिद्धि के लिए समुचित आधार हो तो मजिस्ट्रेट उसको उन्मोचित कर देगा।

(2) इस धारा की कोई बात मजिस्ट्रेट को मामले के किसी पूर्वतन प्रक्रम में अभियुक्त को उस दशा में उन्मोचित करने से निवारित करने वाली न समझी जाएगी जिसमें ऐसा मजिस्ट्रेट ऐसे कारणों से, जो लेखबद्ध किए जाएंगे, यह विचार करता है कि आरोप निराधार है।


245 CrPC in hindi– When accused shall be discharged —

(1) If, upon taking all the evidence referred to in section 244, the Magistrate considers, for reasons to be recorded, that no case against the accused has been made out which, if unrebutted, would warrant his conviction, the Magistrate shall discharge him.

(2) Nothing in this section shall be deemed to prevent a Magistrate from discharging the accused at any previous stage of the case if, for reasons to be recorded by such Magistrate, he considers the charge to be groundless.

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