सीआरपीसी की धारा 265L — अध्याय का लागू न होना —
इस अध्याय की कोई बात, किशोर न्याय (बालकों की देख-रेख और संरक्षण) अधिनियम, 2000 (2000 का 56) की धारा 2 के उपखंड (ट) में यथा परिभाषित किसी किशोर या बालक को लागू नहीं होगी।
265L CrPC in hindi — Non-application of the Chapter —
Nothing in this Chapter shall apply to any Juvenile or Child as defined in sub-clause (k) of section 2 of the Juvenile Justice (Care and Protection of Children) Act, 2000 (56 of 2000).]