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सीआरपीसी की धारा 33 | 33 CrPC in hindi

सीआरपीसी की धारा 33 – नियुक्त अधिकारियों की शक्तियाँ —

सरकार की सेवा में पद धारण करने वाला ऐसा व्यक्ति, जिसमें उच्च न्यायालय या राज्य सरकार द्वारा, इस संहिता के अधीन कोई शक्तियाँ किसी समग्र स्थानीय क्षेत्र के लिए निहित की गई है, जब कभी उसी प्रकार के समान या उच्चतर पद पर उसी राज्य सरकार के अधीन वैसे ही स्थानीय क्षेत्र के अन्दर नियुक्त किया जाता है, तब वह, जब तक, यथास्थिति, उच्च न्यायालय या राज्य सरकार अन्यथा निर्देश न दे या न दे चुकी हो, उस स्थानीय क्षेत्र में, जिसमें वह ऐसे नियुक्त किया गया है, उन्हीं शक्तियों का प्रयोग करेगा।


33 CrPC in hindi – Powers of officers appointed —

Whenever any person holding an office in the service of Government who has been invested by the High Court or the State Government with any powers under this Code throughout any local area is appointed to an equal or higher office of the same nature, within a like local area under the same State Government, he shall, unless the High Court or the State Government, as the case may be, otherwise directs, or has otherwise directed, exercise the same powers in the local area in which he is so appointed.

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