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सीआरपीसी की धारा 52 | 52 CrPC in hindi

सीआरपीसी की धारा 52 – आक्रामक आयुधों का अभिग्रहण करने की शक्ति —

वह अधिकारी या अन्य व्यक्ति, जो इस संहिता के अधीन गिरफ्तारी करता है गिरफ्तार किए गए व्यक्ति से कोई आक्रामक आयुध, जो उसके शरीर, पर हो, ले सकता है और ऐसे लिए गए सब आयुध उस न्यायालय या अधिकारी को परिदत्त करेगा, जिसके समक्ष वह अधिकारी या गिरफ्तार करने वाला व्यक्ति गिरफ्तार किए गए व्यक्ति को पेश करने के लिए इस संहिता द्वारा अपेक्षित है।


52 CrPC in hindi – Power to seize offensive weapons —

The officer or other person making any arrest under this Code may take from the person arrested any offensive weapons which he has about his person, and shall deliver all weapons so taken to the Court or officer before which or whom the officer or person making the arrest is required by this Code to produce the person arrested.

सीआरपीसी की धारा 52 52 CrPC in hindi