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सीआरपीसी की धारा 53 | 53 CrPC in hindi

सीआरपीसी की धारा 53 – पुलिस अधिकारी की प्रार्थना पर चिकित्सा-व्यवसायी द्वारा अभियुक्त की परीक्षा —

(1) जब कोई व्यक्ति ऐसा अपराध करने के आरोप में गिरफ्तार किया जाता है जो ऐसी प्रकृति का है और जिसका ऐसी परिस्थितियों में किया जाना अभिकथित है कि यह विश्वास करने के उचित आधार हैं कि उसकी शारीरिक परीक्षा ऐसा अपराध किए जाने के बारे में साक्ष्य प्रदान करेगी, तो ऐसे पुलिस अधिकारी की, जो उप-निरीक्षक की पंक्ति से नीचे का न हो, प्रार्थना पर कार्य करने में रजिस्ट्रीकृत चिकित्सा-व्यवसायी के लिए और सदभावपूर्वक उसकी सहायता करने में और उसके निदेशाधीन कार्य करने में किसी व्यक्ति के लिए यह विधिपूर्ण होगा कि वह गिरफ्तार किए गए व्यक्ति की ऐसी परीक्षा करे जो उन तथ्यों को, जो ऐसा साक्ष्य प्रदान कर सकें, अभिनिश्चित करने के लिए उचित रूप से आवश्यक है और उतना बल प्रयोग करे जितना उस प्रयोजन के लिए उचित रूप से आवश्यक है।

(2) जब कभी इस धारा के अधीन किसी स्त्री की शारीरिक परीक्षा की जानी है तो ऐसी परीक्षा केवल किसी महिला द्वारा जो रजिस्ट्रीकृत चिकित्सा-व्यवसायी है या उसके पर्यवेक्षण में की जाएगी ।

स्पष्टीकरण –इस धारा में और धारा 53-क और धारा 54 में-


(क) “परीक्षा” में खून, खून के धब्बों, सीमन, लैंगिक अपराधों की दशा में स्वाब, थूक और स्वेद, बाल के नमूनों
और उंगली के नाखून की कतरनों की आधुनिक और वैज्ञानिक तकनीकों के, जिनके डी.एन.ए. प्रोफाइल
करना भी है, प्रयोग द्वारा परीक्षा और ऐसे अन्य परीक्षण, जिन्हें रजिस्ट्रीकृत चिकित्सा व्यवसायी किसी
विशिष्ट मामले में आवश्यक समझता है, सम्मिलित होंगे ;

(ख) “रजिस्ट्रीकृत चिकित्सा व्यवसायी” से वह चिकित्सा व्यवसायी अभिप्रेत है,जिसके पास भारतीय चिकित्सा परिषद अधिनियम, 1956 (1956 का 102) की धारा 2 के खण्ड (ज) में यथापरिभाषित कोई चिकित्सीय अर्हता है और जिसका नाम राज्य चिकित्सा रजिस्टर में प्रविष्ट किया गया है ।


53 CrPC in hindi – Examination of accused by medical practitioner at the request of police officer —

(1) When a person is arrested on a charge of committing an offence of such a nature and alleged to have been committed under such circumstances that there are reasonable grounds for believing that an examination of his person will afford evidence as to the commission of an offence, it shall be lawful for a registered medical practitioner, acting at the request of a police officer not below the rank of sub-inspector, and for any person acting in good faith in his aid and under his direction, to make such an examination of the person arrested as is reasonably necessary in order to ascertain the facts which may afford such evidence, and to use such force as is reasonably necessary for that purpose. सीआरपीसी की धारा 53

(2) Whenever the person of a female is to be examined under this section, the examination shall be made only by, or under the supervision of, a female registered medical practitioner. सीआरपीसी की धारा 53

1[Explanation.–In this section and in sections 53A and 54,–

(a) “examination” shall include the examination of blood, blood stains, semen, swabs in case of sexual offences, sputum and sweat, hair samples and finger nail clippings by the use of modern and scientific techniques including DNA profiling and such other tests which the registered medical practitioner thinks necessary in a particular case; सीआरपीसी की धारा 53

(b) “registered medical practitioner” means a medical practitioner who possesses any medical qualification as defined in clause (h) of section 2 of the Indian Medical Council Act, 1956 (102 of 1956) and whose name has been entered in a State Medical Register.]


1 Subs. by Act 25 of 2005, s. 8, for the Explanation (w.e.f. 23-6-2006).

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