धारा 1 मध्यप्रदेश अत्यावश्यक सेवा संधारण तथा विच्छिन्नता निवारण अधिनियम 1979 — संक्षिप्त नाम, विस्तार तथा प्रारम्भ –
(1) इस अधिनियम का संक्षिप्त नाम मध्यप्रदेश अत्यावश्यक सेवा संधारण तथा विच्छिन्नता निवारण अधिनियम, 1979 है।
(2) इसका विस्तार सम्पूर्ण मध्यप्रदेश पर है।
(3) यह तत्काल प्रवृत्त होगा ।