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धारा 1 विनिर्दिष्ट अनुतोष अधिनियम | Section 1 SRA In hindi | Section 1 Specific Relief Act

धारा 1 विनिर्दिष्ट अनुतोष अधिनियम — संक्षिप्त नाम, विस्तार और प्रारम्भ —

(1) इस अधिनियम को विनिर्दिष्ट अनुतोष अधिनियम, 1963 कहा जा सकेगा ।

(2) इसका विस्तार [***] सम्पूर्ण भारत में होगा ।

(3) यह उस तारीख को प्रवृत्त होगा जिसे केन्द्रीय सरकार शासकीय राजपत्र में अधिसूचना द्वारा नियत करे । 


Section 1 Specific Relief Act — Short title, extent and commencement 

(1) This Act may be called the Specific Relief Act, 1963.


(2) It extends to the whole of India 1***.


(3) It shall come into force on such date2as the Central Government may, by notification in the Official Gazette, appoint.