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धारा 10 सूचना प्रौधोगिकी अधिनियम 2000 | धारा 10 आईटी एक्ट 2000 | Section 10 IT Act 2000 in hindi

धारा 10 आईटी एक्ट 2000 – इलेक्ट्रॉनिक चिह्नक से संबंधित नियम बनाने की केन्द्रीय सरकार की शक्ति-

केन्द्रीय सरकार इस अधिनियम के प्रयोजनों के लिए, नियमों द्वारा, निम्नलिखित विहित कर सकेगी,–

(क) इलेक्ट्रॉनिक चिह्नक का प्रकार;

(ख) वह रीति और रूपविधान जिसमें इलेक्ट्रॉनिक चिह्नक लगाया जाएगा;

(ग) वह रीति या प्रक्रिया जो इलेक्ट्रॉनिक चिह्नक लगाने वाले व्यक्ति की पहचान को सुकर बनाती।

(घ) इलेक्ट्रॉनिक अभिलेखों या संदायों की यथोचित समग्रता, सुरक्षा और गोपनीयता सुनिश्चित करने के लिए नियंत्रण पद्धति और प्रक्रियाएं; और

(ङ) कोई अन्य विषय जो इलेक्ट्रॉनिक चिह्नकों को विधिक प्रभाव देने के लिए आवश्यक हो ।


Section 10 IT Act 2000 – Power to make rules by Central Government in respect of 1 [electronic signature].–

The Central Government may, for the purposes of this Act, by rules, prescribe–

(a) the type of 1 [electronic signature];

(b) the manner and format in which the 1 [electronic signature] shall be affixed;

(c) the manner or procedure which facilitates identification of the person affixing the 1 [electronic signature];

(d) control processes and procedures to ensure adequate integrity, security and confidentiality of electronic records or payments; and

(e) any other matter which is necessary to give legal effect to 1 [electronic signatures].


1. Subs. by Act 10 of 2009, s. 2, for “digital signature” (w.e.f. 27-10-2009).

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