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धारा 10 एनडीपीएस एक्ट | धारा 10 नारकोटिक्स एक्ट | 10 NDPS Act in Hindi

धारा 10 एनडीपीएस एक्ट — अनुज्ञा देने, नियंत्रण और विनियमन करने की राज्य सरकार की शक्ति

(1) धारा 8 के उपबन्धों के अधीन रहते हुए राज्य सरकार, नियमों द्वारा-

(क) निम्नलिखित के लिए अनुज्ञा दे सकेगी और उनका विनियमन कर सकेगी-

(i) पोस्त तृण का ऐसे पौधों से, जिनसे चीरा लगाकर रस नहीं निकाला गया है, उत्पादित पोस्त तृण के सिवाय, कब्जा, परिवहन, अंतर्राज्यिक आयात, अंतर्राज्यिक निर्यात, भाण्डागारण, विक्रय, क्रय, उपभोग और उपयोग;

(ii) अफीम का कब्जा, परिवहन, अंतर्राज्यिक आयात, अंतर्राज्यिक निर्यात, विक्रय, क्रय, उपभोग और उपयोग;

(iii) किसी कैनेबिस पौधे की खेती, कैनेबिस ;(जिसके अन्तर्गत चरस नहीं है) का उत्पादन, विनिर्माण, कब्जा, परिवहन, अंतर्राज्यिक आयात, अंतर्राज्यिक निर्यात, विक्रय, क्रय, उपभोग या उपयोग;

(iv) ऐसी सामग्री से, जिसका कब्जा करने के लिए बनाने वाला विधि-सम्मत रूप से हकदार है औषधीय अफीम का या किसी विनिर्मित औषधि को अन्तर्विष्ट करने वाली किसी निर्मिति का विनिर्माण;

(v) विनिर्मित औषधियों (विनिर्मित अफीम और आवश्यक स्वापक औषधियों से भिन्न) का तथा कोका की पत्ती का और किसी विनिर्मित औषधि को अन्तर्विष्ट करने वाली किसी निर्मिति का कब्जा, परिवहन, क्रय, विक्रय, अंतर्राज्यिक आयात, अंतर्राज्यिक निर्यात, उपयोग या उपभोग;

(vi) चिकित्सीय सलाह के आधार पर राज्य सरकार के पास रजिस्ट्रीकृत किसी व्यसनी द्वारा अपने वैयक्तिक उपभोग के लिए विधिसम्मत रूप से कब्जे में रखी गई अफीम से निर्मित अफीम का विनिर्माण और कब्जा:

परन्तु उपखण्ड (iv) और (v) के अधीन बनाए गए नियमों में, जहां तक अभिव्यक्त रूप में उपबंधित किया जाए उसके सिवाय, धारा 8 की कोई बात ऐसी विनिर्मित औषधियों को , जो सरकार की संपत्ति हैं और उसके कब्जे में हैं, अंतर्राज्यिक आयात, अंतर्राज्यिक निर्यात, परिवहन, कब्जा, क्रय, विक्रय, उपयोग या उपभोग को लागू नहीं होगी:

परन्तु यह और कि ऐसी औषधियों का, जो पूर्ववर्ती परन्तुक में निर्दिष्ट हैं, ऐसे किसी व्यक्ति को विक्रय या अन्यथा परिदान नहीं किया जाएगा जो पूर्वोक्त उपखंडों के अधीन राज्य सरकार द्वारा बनाए गए नियमों के अधीन उनके कब्जे के लिए हकदार नहीं है;

(ख) खण्ड (क) में विनिर्दिष्ट किन्हीं विषयों पर राज्य सरकार का प्रभावी नियन्त्रण रखने के लिए अपेक्षित किसी अन्य विषय का उपबन्ध कर सकेगी ।

(2) विशिष्टतया और पूर्वगामी शक्ति की व्यापकता पर प्रतिकूल प्रभाव डाले बिना, ऐसे नियम-

(क) किसी स्थान को भांडागार घोषित करने के लिए, जिसमें स्वामी का यह कर्तव्य होगा कि वह ऐसे सभी पोस्त तृण को, जिसका विधिसम्मत रूप से अंतर्राज्यिक आयात किया गया है और जिसका अंतर्राज्यिक निर्यात या भारत से निर्यात किए जाने का आशय है, निक्षेप करे ; भांडागारित ऐसे पोस्त तृण को सुरक्षित अभिरक्षा का और विक्रय या अंतर्राज्यिक निर्यात या भारत से निर्यात के लिए ऐसे पोस्त तृण के हटाने का विनियमन करने के लिए ; ऐसे भांडागारण के लिए फीसें उद्गृहीत करने के लिए और वह रीति जिससे और वह अवधि, जिसके पश्चात् भांडागारित पोस्त तृण का फीसों के संदाय के व्यतिक्रम में व्ययन किया जाएगा, विहित करने के लिए राज्य सरकार को सशक्त कर सकेंगे ;

(ख) यह उपबन्ध कर सकेंगे कि वह सीमा जिसके भीतर किसी कैनेबिस के पौधे की खेती के लिए अनुज्ञप्तियां दी जा सकेंगी राज्य सरकार द्वारा या उसके आदेश के अधीन, समय-समय पर, नियत की जाएंगी;

(ग) यह उपबन्ध कर सकेंगे कि राज्य सरकार के विहित प्राधिकरण द्वारा अनुज्ञप्त खेतिहर ही किसी कैनेबिस के पौधे की खेती में लगने के लिए प्राधिकृत होंगे;

(घ) यह अपेक्षा कर सकेंगे कि सभी कैनेबिस, और ऐसी भूमि की उपज जिस पर कैनेबिस के पौधे की खेती की गई है, खेतिहरों द्वारा राज्य सरकार के ऐसे अधिकारियों को, परिदत्त की जाएंगी जो इस निमित्त प्राधिकृत किए गए हैं;

(ङ) परिदत्त कैनेबिस के लिए खेतिहरों को संदत्त की जाने वाली कीमत समय-समय पर नियत करने के लिए राज्य सरकार को सशक्त कर सकेंगे;

(च) उपधारा (1) के खण्ड (क) के उपखण्ड (i) से उपखण्ड (vi) में विनिर्दिष्ट प्रयोजनों के लिए अनुज्ञप्तियों या अनुज्ञापत्रों के प्ररूप और शर्तें तथा ऐसे प्राधिकरण जिसके द्वारा ऐसी अनुज्ञप्तियां या अनुज्ञापत्र दिए जा सकेंगे और ऐसी फीसें जो उनके लिए प्रभारित की जा सकेगी, विहित कर सकेंगे ।


10 NDPS Act in Hindi — Power of State Government to permit, control and regulate —

(1) Subject to the provisions of section 8, the State Government may, by rules–


(a) permit and regulate–


(i) the possession, transport, import inter-State, export inter-State, warehousing, sale, purchase, consumption and use of poppy straw 1[except poppy straw produced from plants from which no juice has been extracted through lancing;]


(ii) the possession, transport, import inter-State, export inter-State, sale, purchase, consumption and use of opium;


(iii) the cultivation of any cannabis plant, production, manufacture, possession, transport, import inter-State, export inter-State, sale, purchase, consumption or use of cannabis (excluding charas); (धारा 10 एनडीपीएस एक्ट)


(iv) the manufacture of medicinal opium or any preparation containing any manufactured drug from materials which the maker is lawfully entitled to possess;


(v) the possession, transport, purchase, sale, import inter-State, export inter-State, use or consumption of 2[manufactured drugs (other than prepared opium and essential narcotic drugs)] and of coca leaf and any preparation containing any manufactured drug;


(vi) the manufacture and possession of prepared opium from opium lawfully possessed by an addict registered with the State Government on medical advice for his personal consumption: (धारा 10 एनडीपीएस एक्ट)



Provided that save in so far as may be expressly provided in the rules made under sub-clauses (iv) and (v), nothing in section 8 shall apply to the import inter-State, export inter-State, transport, possession, purchase, sale, use or consumption of manufactured drugs which are the property and in the possession of the Government:



Provided further that such drugs as are referred to in the preceding proviso shall not be sold or otherwise delivered to any person who, under the rules made by the State Government under the aforesaid sub-clauses, is not entitled to their possession;



(b) prescribe any other matter requisite to render effective the control of the State Government over any of the matters specified in clause (a). धारा 10 एनडीपीएस एक्ट


(2) In particular and without prejudice to the generality of the foregoing power, such rules may– (धारा 10 एनडीपीएस एक्ट)


(a) empower the State Government to declare any place to be a warehouse wherein it shall be the duty of the owners to deposit all such poppy straw as is legally imported inter-State and is intended for export inter-State or export from India; to regulate the safe custody of such poppy straw warehoused and the removal of such poppy straw for sale or export inter-State or export from India; to levy fees for such warehousing and to prescribe the manner in which and the period after which the poppy straw warehoused shall be disposed of in default of payment of fees; धारा 10 एनडीपीएस एक्ट


(b) provide that the limits within which licences may be given for the cultivation of any cannabis plant shall be fixed from time to time by or under the orders of the State Government;


(c) provide that only the cultivators licenced by the prescribed authority of the State Government shall be authorised to engage in cultivation of any cannabis plant; धारा 10 एनडीपीएस एक्ट


(d) require that all cannabis, the produce of land cultivated with cannabis plant, shall be delivered by the cultivators to the officers of the State Government authorised in this behalf;


(e) empower the State Government to fix from time to time, the price to be paid to the cultivators for the cannabis delivered;


(f) prescribe the forms and conditions of licences or permits for the purposes specified in sub-clauses (i) to (vi) of clause (a) of sub-section (1) and the authorities by which such licences or permits may be granted and the fees that may be charged therefor.

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