धारा 10 दहेज प्रतिषेध अधिनियम- राज्य सरकार की नियम बनाने की शक्ति –
(1) राज्य सरकार, इस अधिनियम के प्रयोजन को कार्यान्वित करने के लिए, राजपत्र में अधिसूचना द्वारा, नियम बना सकेगी ।
(2) विशिष्टतया और पूर्वगामी शक्ति की व्यापकता पर प्रतिकूल प्रभाव डाले बिना, ऐसे नियमों में निम्नलिखित सभी या किन्हीं विषयों के लिए उपबंध किया जा सकेगा, अर्थात्: –
(क) दहेज प्रतिषेध अधिकारियों द्वारा धारा 8ख की उपधारा (2) के अधीन पालन किए जाने वाले अतिरिक्त कृत्य;
(ख) वे परिसीमाएं और शर्तें जिनके अधीन रहते हुए दहेज प्रतिषेध अधिकारी धारा 8ख की उपधारा (3) के अधीन अपने कृत्यों का प्रयोग कर सकेंगे।
(3) राज्य सरकार द्वारा इस धारा के अधीन बनाया गया प्रत्येक नियम बनाए जाने के पश्चात् यथाशीघ्र राज्य विधान-मंडल के समक्ष रखा जाएगा।
Power of the State Government to make rules—
(1) The State Government may, by notification in the Official Gazette, make rules for carrying out the purposes of this Act.
(2) In particular, and without prejudice to the generality of the foregoing power, such rules may provide for all or any of the following matters, namely:—
(a) the additional functions to be performed by the Dowry Prohibition Officers under sub-section (2) of section 8B;
(b) limitations and conditions subject to which a Dowry Prohibition Officer may exercise his functions under sub-section (3) of section 8B.
(3) Every rule made by the State Government under this section shall be laid as soon as may be after it is made before the State Legislature.