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धारा 10 भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम | Section 10 prevention of corruption act in hindi | Section 10 PC Act in hindi

धारा 10 भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम — वाणिज्यिक संगठन के भारसाधक व्यक्ति का अपराध का दोषी होना.–

जहां धारा 9 के अधीन कोई अपराध किसी वाणिज्यिक संगठन द्वारा किया जाता है, और न्यायालय में ऐसे अपराध का बाणिज्यिक संगठन के किसी निदेशक, प्रबंधक, सचिव या अन्य अधिकारी की सहमति या मीनानुकूलता से किया जाना साबित हो जाता है, वहां ऐसा निदेशक, प्रबंधक, सचिव या अन्य अधिकारी अपराध का दोषी होगा और अपने विरुद्ध कार्यवाही किए जाने का दायी होगा तथा कारावास से दंडनीय होगा, जिसकी अवधि तीन वर्ष से कम की नहीं होगी किन्तु सात वर्ष तक की हो मुकेगी और जुर्माने का भी दायी होगा।

स्पष्टीकरण.– इस धारा के प्रयोजनों के लिए, किसी फर्म के संबंध में “निदेशक” से फर्म का कोई भागीदार अभिप्रेत है ।


Section 10 prevention of corruption act —  Person in charge of commercial organisation to be guilty of offence.–

Where an offence under section 9 is committed by a commercial organisation, and such offence is proved in the court to have been committed with the consent or connivance of any director, manager, secretary or other officer shall be of the commercial organisation, such director, manager, secretary or other officer shall be guilty of the offence and shall be liable to be proceeded against and shall be punishable with imprisonment for a term which shall not be less than three years but which may extend to seven years and shall also be liable to fine.



Explanation.–For the purposes of this section, ”director”, in relation to a firm means a partner in the firm.]

धारा 10 भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम