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धारा 108 किशोर न्याय अधिनियम 2015 | Section 108 JJ Act in hindi 2015 | Section 108 Juvenile Justice Act 2015 in hindi

धारा 108 किशोर न्याय अधिनियम 2015 — अधिनियम के उपबंधों पर लोक जागरुकता

केन्द्रीय सरकार तथा प्रत्येक राज्य सरकार यह सुनिश्चित करने के लिए आवश्यक उपाय करेगी कि-

(क) इस अधिनियम के उपबंधों को नियमित अन्तरालों पर मीडिया, जिसमें टेलीविजन, रेडियो तथा प्रिन्ट मीडिया सम्मलित हैं, के माध्यम से व्यापक प्रचार किया जाएगा, ताकि जन सामान्य, बच्चे तथा उनके माता-पिता अथवा संरक्षक ऐसे उपबंधों से अवगत हो;

(ख) केन्द्रीय सरकार, राज्य सरकार के अधिकारी तथा अन्य संबंधित व्यक्तियों को इस अधिनियम के उपबंधों के क्रियान्वयन से संबंधित मामलों पर नियतकालिक प्रशिक्षण प्रदान किया जाता है ।


Section 108 Juvenile Justice Act 2015 — Public awareness on provisions of Act —

The Central Government and every State Government, shall take necessary measures to ensure that—

(a) the provisions of this Act are given wide publicity through media including television, radio and print media at regular intervals so as to make the general public, children and their parents or guardians aware of such provisions;


(b) the officers of the Central Government, State Government and other concerned, persons are imparted periodic training on the matters relating to the implementation of the provisions of this Act.

धारा 108 किशोर न्याय अधिनियम 2015