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धारा 11 सूचना प्रौधोगिकी अधिनियम 2000 | धारा 11 आईटी एक्ट 2000 | Section 11 IT Act 2000 in hindi

धारा 11 आईटी एक्ट 2000 – इलेक्ट्रॉनिक अभिलेखों का अधिकार —

किसी इलेक्ट्रानिक अभिलेख का अधिकार प्रवर्तक को प्राप्त होगा, —

(क) यदि वह स्वयं प्रवर्तक द्वारा;

(ख) किसी ऐसे व्यक्ति द्वारा, जिसे उस इलेक्ट्रॉनिक अभिलेख की बाबत प्रवर्तक की ओर से कार्य करने का प्राधिकार था; या

(ग) स्वतः प्रचालित किए जाने के लिए प्रवर्तक द्वारा या उसकी ओर से कार्यक्रमित किसी सूचना प्रणाली द्वारा भेजा गया था ।


Section 11 IT Act 2000 – Attribution of electronic records —

An electronic record shall be attributed to the originator–

(a) if it was sent by the originator himself;

(b) by a person who had the authority to act on behalf of the originator in respect of that electronic record; or

(c) by an information system programmed by or on behalf of the originator to operate automatically

धारा 11 आईटी एक्ट 2000