धारा 11 एनडीपीएस एक्ट — स्वापक औषधियों या मनःप्रभावी पदार्थों आदि का करस्थम् या कुर्की के दायित्वाधीन न होना –
किसी विधि या संविदा में किसी प्रतिकूल बात के होते हुए भी, कोई स्वापक औषधि, मनःप्रभावी पदार्थ, कोका का पौधा, अफीम पोस्त या कैनेबिस का पौधा किसी न्यायालय या प्राधिकारी के किसी आदेश या डिक्री के अधीन किसी धन की वूसली के लिए या अन्यथा किसी व्यक्ति द्वारा करस्थम् या कुर्की के दायित्वाधीन नहीं होगा ।
11 NDPS Act in Hindi — Narcotic drugs and psychotropic substances, etc., not liable to distress or attachment —
Notwithstanding anything to the contrary contained in any law or contract, no narcotic drug, psychotropic substance, coca plant, the opium poppy or cannabis plant shall be liable to be distrained or attached by any person for the recovery of any money under any order or decree of any court or authority or otherwise.