धारा 11 घरेलू हिंसा अधिनियम 2005 — सरकार के कर्त्तव्य ––
केन्द्रीय सरकार और प्रत्येक राज्य सरकार यह सुनिश्चित करने के सभी उपाय करेगी कि–
(क) इस अधिनियम के उपबंधों को सार्वजनिक मिडिया जिसमें शामिल हैं, दूरदर्शन, आकाशवाणी और प्रिन्ट मिडिया के माध्यम से नियमित अन्तरालों पर व्यापक रूप से प्रचारित किया गया है;
(ख) केन्द्रीय सरकार और राज्य सरकार अधिकारीगण जिसमें शामिल हैं, पुलिस अधिकारीगण और न्यायिक सेवाओं के सदस्यगण को कालिक रूप से इस अधिनियम द्वारा सम्बोधित मुद्दों पर ज्ञान और जागृति प्रशिक्षण प्रदान किया गया है;
(ग) घरेलू हिंसा के मुद्दे सम्बोधित करने के लिए विधि, गृह जिसमें शामिल हैं, विधि और व्यवस्था, स्वास्थ और मानव संसाधन को व्यवहृत करने वाले सम्बन्धित मंत्रालय और विभागों द्वारा दी गई सेवाओं के मध्य प्रभावी समन्वयन स्थापित किया गया है और उसका आवधिक पुनर्विलोकन किया गया है;
(घ) इस अधिनियम के तहत् महिलाओं की सेवाओं के परिदान के साथ सम्बन्धित विभिन्न मंत्रालयों जिसमें शामिल हैं न्यायालये, के लिए प्रोटोकोल तैयार किया गया है और यथा स्थान रखा है।
Section 11 Domestic Violence Act — Duties of Government
The Central Government and every State Government, shall take all measures to ensure that–
(a) the provisions of this Act are given wide publicity through public media including the television, radio and the print media at regular intervals;
(b) the Central Government and State Government officers including the police officers and the members of the judicial services are given periodic sensitization and awareness training on the issues addressed by this Act;
(c) effective co-ordination between the services provided by concerned Ministries and Departments dealing with law, home affairs including law and order, health and human resources to address issues of domestic violence is established and periodical review of the same is conducted;
(d) protocols for the various Ministries concerned with the delivery of services to women under this Act including the courts are prepared and put in place.