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धारा 11 बाल-विवाह प्रतिषेध अधिनियम | 11 Prohibition of Child Marriage Act in hindi

धारा 11 बाल-विवाह प्रतिषेध अधिनियम – विवाह के अनुष्ठान का संवर्धन करने या उसे अनुज्ञात करने के लिए दंड-

(1) जहां कोई बालक बाल-विवाह करेगा, वहां ऐसा कोई व्यक्ति जिसके भारसाधन में चाहे माता-पिता अथवा संरक्षक या किसी अन्य व्यक्ति के रूप में अथवा अन्य किसी विधिपूर्ण या विधिविरुद्ध हैसियत में, बालक है, जिसके अंतर्गत किसी संगठन या व्यक्ति निकाय का सदस्य भी है, जो विवाह का संवर्धन करने के लिए कोई कार्य करता है या उसका अनुष्ठापित किया जाना अनुज्ञात करता है या उसका अनुष्ठान किए जाने से निवारण करने में उपेक्षापूर्वक असफल रहता है, जिसमें बाल-विवाह में उपस्थित होना या भाग लेना सम्मिलित है, कठोर कारावास से, जिसकी अवधि दो वर्ष तक की हो सकेगी, दंडनीय होगा और जुर्माने से भी, जो एक लाख रुपए तक का हो सकेगा, दंडनीय होगा :

परंतु कोई स्त्री कारावास से दंडनीय नहीं होगी ।

(2) इस धारा के प्रयोजनों के लिए, जब तक कि इसके प्रतिकूल साबित नहीं हो जाता है यह उपधारणा की जाएगी कि जहां अवयस्क बालक ने विवाह किया है वहां ऐसे अवयस्क बालक का भारसाधन रखने वाला व्यक्ति विवाह अनुष्ठापित किए जाने से निवारित करने में उपेक्षापूर्वक असफल रहा है ।


11 Prohibition of Child Marriage Act –  Punishment for promoting or permitting solemnisation of child marriages

(1) Where a child contracts a child marriage, any person having charge of the child, whether as parent or guardian or any other person or in any other capacity, lawful or unlawful, including any member of an organisation or association of persons who does any act to promote the marriage or permits it to be solemnised, or negligently fails to prevent it from being solemnised, including attending or participating in a child marriage, shall be punishable with rigorous imprisonment which may extend to two years and shall also be liable to fine which may extend up to one lakh rupees:

Provided that no woman shall be punishable with imprisonment.

(2) For the purposes of this section, it shall be presumed, unless and until the contrary is proved, that where a minor child has contracted a marriage, the person having charge of such minor child has negligently failed to prevent the marriage from being solemnised.

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