धारा 11 भारतीय संविदा अधिनियम — संविदा करने के लिए कौन सक्षम है —
हर ऐसा व्यक्ति संविदा करने के लिए सक्षम है जो उस विधि के अनुसार, जिसके वह अध्यधीन है, प्राप्तवय हो, और जो स्वस्थचित्त हो, और किसी विधि द्वारा जिसके वह अध्यधीन है, संविदा करने से निर्हित न हो।
Section 11 Indian Contract Act — Who are competent to contract –
Every person is competent to contract who is of the age of majority according to the law to which he is subject, and who is of sound mind and is not disqualified from contracting by any law to which he is subject.