धारा 11 भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम — लोक सेवक जो ऐसे सेवक द्वारा की गई प्रक्रिया कारवार से सम्पृक्त व्यक्ति से प्रतिफल के बिना [असम्यक् लाभ ] अभिप्राप्त करता है.–
जो कोई लोक सेवक होते हुए अपने लिए या किसी अन्य के लिए किसी व्यक्ति से यह जानते हुए कि ऐसे लोक सेवक द्वारा की गई या की जाने वाली किसी क्रिया या कारवार से वह व्यक्ति संपृक्त हो चुका है या उसका संपृक्त होना संभाव्य है या स्वयं उसके या किसी ऐसे लोक सेवक जिसका वह अधीनस्थ है पदीय कृत्यों या लोक कर्तव्य] से वह व्यक्ति आशक्त है या किसी ऐसे व्यक्ति से यह जानते हुए कि वह इस प्रकार संपृक्त व्यक्ति से हितबद्ध है या रिश्तेदारी रखता है किसी [असम्यक् लाभ] को किसी प्रतिफल के बिना किसी ऐसे प्रतिफल के लिए जिसे वह जानता हो कि अपर्याप्त है प्रतिग्रहीत करेगा या अभिप्राप्त करेगा, [***] या करने का प्रयत्न करेगा वह ऐसे कारावास से दंडित किया जाएगा जिसकी अवधि पाँच वर्ष तक की हो सकेगी परन्तु जो छह मास से कम की नहीं होगी और जुर्माने से भी दंडनीय होगा|
Section 11 prevention of corruption act — Public servant obtaining 1[undue advantage], without consideration from person concerned in proceeding or business transacted by such public servant.–
Whoever, being a public servant, accepts or obtains 2*** or attempts to obtain for himself, or for any other person, any 1[undue advantage] without consideration, or for a consideration which he knows to be inadequate, from any person whom he knows to have been, or to be, or to be likely to be concerned in any proceeding or business transacted or about to be transacted by such public servant, or having any connection with the 3[official functions or public duty] of himself or of any public servant to whom he is subordinate, or from any person whom he knows to be interested in or related to the person so concerned, shall be punishable with imprisonment for a term which shall be not less than six months but which may extend to five years and shall also be liable to fine.